Jhansi Rat Cruelty Case: उत्तर प्रदेश के झांसी में पशु क्रूरता का मामला सामने आया है।

कोतवाली थाना क्षेत्र के ओरछा गेट इलाके में चार युवकों पर एक जिंदा चूहे को ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने का आरोप लगा है।
घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए चार नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। इसमें कुछ युवक कथित तौर पर एक चूहे पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाते दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।
चार युवकों के खिलाफ क्रूरता करने पर FIR
पुलिस ने इस मामले में जुनैद कुरैशी, जीशान कुरैशी, आसिफ कुरैशी और शफीक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी आरोपी झांसी के ओरछा गेट क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के तहत कार्रवाई की जानकारी सामने आई है।
BNS की धारा 325 में क्या है सजा?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 पशुओं को मारने, जहर देने या गंभीर नुकसान पहुंचाने से जुड़े अपराधों के लिए है। इस धारा में दोष सिद्ध होने पर पांच वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
पुलिस कर रही मामले की जांच
झांसी की सर्किल ऑफिसर प्रिया सिंह के अनुसार, पुलिस घटना की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।