Online Shopping Refund: अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्स से सामान मंगवाते हैं और आपको वो समान पसंद नहीं आता है या प्रोडक्ट मिसिंग हो या डिफरेंट पार्सल आ गया हो तो ऐसे में आप उस समान को रिटर्न कर देते हैं। लेकिन कई बार आपके सामान वापस करने पर भी रिफंड वापस नहीं आता है। या कई बार कंपनी की तरफ से तो पैसे भेज दिए जाते हैं। लेकिन आपके अकाउंट में रिफ्लैक्ट नहीं होता है। आइए जानते हैं कि ऐसे में क्या करें?

रिफंड की Status चेक करें
सामान रिटर्न करने के बाद सबसे पहले शॉपिंग ऐप या वेबसाइट जैसे Flipkart, Amazon, myntra ऐप जिससे आपने शॉपिंग की है। उस ऐप या वबसाइट खोंले फिर अपने ‘My Orders’ सेक्शन में जाकर रिटर्न या रिफंड का स्टेटस चेक करें।
यदि ऐप पर ‘Refund Initiated’ या ‘Refund Processed’ दिखा रहा है, तो वहां दिए गए रिफंड रेफरेंस नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी को नोट कर लें।
संभालकर रखें रिफंड रेफरेंस नंबर
अगर ऐप में दिखा रहा है कि, आपका रिफंड वापस कर दिया गया है। लेकिन पैसे नहीं आएं तो ऐप में दिए हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें और वहां से मिले रिफंड रेफरेंस नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी या दूसरी जानकारी दी जाती है। इसे नोट कर लें।
फिर आप जब बैंक में जाएंगे तो यही रिफंड रेफरेंस नंबर आपके बैंक बैलेंस या रिफंड को चेक करने में मदद करता है। यह पैसा आया या नहीं। अगर बैंक से भी कहा जाए कि पैसे नही आएं । तब कंपनी में शिकायत करें। वहां सैल्यूशन न मिले तो फिर कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत करनी चाहिए।
वॉलेट की करें जांच
रिफंड उसी माध्यम में जाता है जिससे पेमेंट हुई थी UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट। सामान्य तौर पर पैसे क्रेडिट होने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं।
कई बार आप अपने अकाउंट में पैसे चेक करते हैं, लेकिन पैसे उस ऐप के वैलेट में चले जाते हैं। फिर जब आप कुछ और समान मंगाते हैं, तो आप वैलेट में मौजूद पैसे को यूज कर सकते हैं।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत करें
यदि कंपनी या ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं
1. हेल्पलाइन टोलफ्री नंबर 1915 या 1800114000 पर कॉल करें।
2. ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। इसके बाद कंपनियां आमतौर पर 30 दिनों के भीतर मामले का समाधान करती हैं।
उपभोक्ता फोरम में जाएं
यदि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से भी न्याय न मिले, तो आप ऑनलाइन पोर्टल eDaakhil के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।