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Vehicle Number Plate Rules: गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या गोत्र लिखवाना पड़ेगा भारी! जानें नियम…​

Vehicle Number Plate Rules: भारत में आजकल ज्यादातर लोगों के पास अपने वाहन हैं। ऐसे में कई लोग स्वैग दिखाने या धौंस जमाने के चक्कर में अपने कार, बाइक, ट्रक और अन्य वाहनों की नंबर प्लेट अपनी जाति, गोत्र, पद या राजनीतिक पद लिखवा लेते हैं। यह देखने में बहुत स्टाइलिश लगता होगा। लेकिन कभीकभी […]

Vehicle Number Plate Rules: भारत में आजकल ज्यादातर लोगों के पास अपने वाहन हैं। ऐसे में कई लोग स्वैग दिखाने या धौंस जमाने के चक्कर में अपने कार, बाइक, ट्रक और अन्य वाहनों की नंबर प्लेट अपनी जाति, गोत्र, पद या राजनीतिक पद लिखवा लेते हैं। यह देखने में बहुत स्टाइलिश लगता होगा। लेकिन कभीकभी ऐसे शौक आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। क्योंकि गाड़ी की नंबर प्लेट में अपनी जाति, गोत्र, पद लिखना अवैध और दंडनीय अपराध माना जाता है। ऐसा करने से आपका चालान कट सकता है और आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट

भारत में मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या कोई अन्य धार्मिकसामाजिक शब्द लिखना पूरी तरह से गैरकानूनी है।

मोटर वाहन नियम 1989 के तहत, नंबर प्लेट पर केवल वाहन का आधिकारिक पंजीकरण नंबर ही लिखा होना चाहिए। नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का स्टीकर, जाति, धर्म, पद   या अन्य स्लोगन लिखना मना है।

क्याक्या करने से लग सकता है जुर्माना?

आइए जानते हैं कि, किन किन नियमों को तोड़ना कानूनन जुर्म है और किस पर चालान
 कट सकता है।

 नंबर प्लेट पर जाति या शब्द लिखना

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 50 के अनुसार, नंबर प्लेट पर केवल वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिखा जा सकता है। इस पर जाति जैसे जाट, ठाकुर, यादव, शर्मा, राजपूत आदि धर्म, पद या कोई अन्य स्टिकर लिखना दंडनीय अपराध माना जाता है। ऐसे में करने पर ₹5,000 तक का चालान काटा जा सकता है।

गाड़ी की बॉडी या शीशे पर स्टिकर लगाना

यदि गाड़ी की बॉडी, बोनट या शीशे पर जाति, धर्म या किसी संगठन का स्टिकर लगाया जाता है, तो धारा 177/179 के तहत ₹1,000 से लेकर ₹2,500 ₹1,000 से लेकर ₹2,500 तक का चालान कट सकता है।

बारबार नियम तोड़ने पर

अगर कोई पहली बार नंबर प्लेट में नाम, जाति, पद , धर्म लिखे हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर दूसरी बार भी इस नियम का उल्लंघन करते पाए गए तो उस पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वाहन सीज करने की कार्रवाई भी हो सकती है।

बता दें कि, कई राज्यों  जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान  ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों को मौके पर ही रोकने, स्टिकर हटवाने और जरूरत पड़ने पर वाहन को सीज करने तक की कार्रवाई की जाती है।

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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