Varanasi OTS Scheme: में नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना के तहत प्रॉपर्टी टैक्स पर 100 प्रतिशत ब्याज की छूट का मौका है। इसके लिए 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करने पर पूरा ब्याज माफ हो जाएगा। तय तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को मूल बकाये के साथ पूरा ब्याज भी देना होगा।

14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने 15 अक्टूबर, गुरुवार को नगर निगम सभागार में कर वसूली को लेकर चार जोन की समीक्षा बैठक की। इनमें आदमपुर, वरुणापार, ऋषि मांडवी और सारनाथ जोन शामिल हैं। उन्होंने तय टारगेट के मुताबिक 100% कर वसूली करने के निर्देश दिए।
मकान मालिकों को जागरूक करने के निर्देश
नगर आयुक्त ने कर और राजस्व अधीक्षकों से कहा कि भवन स्वामियों को OTS योजना के बारे में जागरूक करें। इसके लिए क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जाएं और ज्यादा से ज्यादा बकायेदारों का मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया जाए, ताकि टैक्स वसूली में तेजी लाई जा सके। नगर आयुक्त ने साफ कहा कि 15 दिन बाद फिर समीक्षा बैठक होगी। इसमें अब तक हुई प्रगति की जांच की जाएगी। बैठक में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी कुमार असीम रंजन समेत कर और राजस्व अधीक्षक मौजूद रहे।
85.76 करोड़ रुपये का ब्याज होगा माफ
नगर निगम क्षेत्र में कुल 97 हजार 857 भवनों पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इन पर 209.96 करोड़ रुपये का मूल टैक्स और 85.76 करोड़ रुपये का ब्याज बकाया है। कुल बकाया राशि 295.73 करोड़ रुपये बताई गई है। अगर सभी बकायेदार तय समय में रजिस्ट्रेशन कराकर टैक्स जमा करते हैं, तो उन्हें 85.76 करोड़ रुपये के ब्याज से पूरी राहत मिल सकती है।
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अब तक 9248 रजिस्ट्रेशन
नगर निगम के मुताबिक अब तक केवल 9 हजार 248 मकान मालिकों ने OTS योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है। इन पर 24.86 करोड़ रुपये की मांग दर्ज हुई है, जबकि 3.96 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। नगर निगम ने बाकी बकायेदारों से भी तय समय में रजिस्ट्रेशन कराकर योजना का फायदा उठाने की अपील की है।