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Government Business Loan Scheme: नया बिजनेस शुरू करने के लिए मिलेगा 35% तक सब्सिडी वाला लोन, जानें आवेदन का तरीका​

Government Business Loan Scheme: अगर आप मिनी राइस मिल , बेकरी प्रोडक्ट्स, अचार, मुरब्बा, पापड़ और चिप्स मेकिंग यूनिट, आटा चक्की या दूध डेयरी जैसा कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार के जरिए चलाई गई कई बेहतरीन योजनाएं है, जिसके तहत बिजनेस करने के लिए आपको बेहद सस्ता लोन और भारी […]

Government Business Loan Scheme: अगर आप मिनी राइस मिल , बेकरी प्रोडक्ट्स, अचार, मुरब्बा, पापड़ और चिप्स मेकिंग यूनिट, आटा चक्की या दूध डेयरी जैसा कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार के जरिए चलाई गई कई बेहतरीन योजनाएं है, जिसके तहत बिजनेस करने के लिए आपको बेहद सस्ता लोन और भारी सब्सिडी मिल सकता है। आइए जानते हैं कि किस योजना के तहत सरकार बिजनेस के लिए कम ब्याज दर और भारी सब्सिडी के साथ लोन देती है। आइए विस्तार से जानें..

स्टार्टअप के लिए योजना

केंद्र सरकार ने खुद का स्वरोजगार या स्टार्टअप शुरू करने के कई शानदार योजनाएं चला रही हैं। इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ,क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज , प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP जैसी योजनाएं चलाई है, जिसके तहत सरकार भारत में नया बिजनेस शुरू करने या पुराने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लोन देती है। इसमें से हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के बारें में विस्तार से जानते हैं।

 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार की एक क्रेडिटलिंक्ड सब्सिडी योजना है, इसके तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े लगभग हर गैरकृषि व्यवसाय को कवर किया जाता है, जिसके लिए सरकार 35% तक की सब्सिडी और ₹50 लाख तक का लोन देती है।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी इलाकों के बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों के लिए खुद का व्यवसाय शुरू करना आसान बनाना है।

पात्र व्यक्ति एवं संस्थाएं

कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो। इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। यदि Manufacturing क्षेत्र में ₹10 लाख से अधिक या सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में ₹5 लाख से अधिक की परियोजना है, तो आवेदक का कम से कम 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है।

सब्सिडी और फंडिंग :

1. परियोजना लागत पर 15% से 35% तक की सरकारी सब्सिडी मिलती है। 

2. लाभार्थी को अपनी ओर से परियोजना लागत का 5% से 10% हिस्सा लगाना होता है, और शेष राशि बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दी जाती है।

3. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अधिकतम प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख रुपये तक है।

4. सर्विस/व्यापार सेक्टर के लिए अधिकतम प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख रुपये तक है।

कैसे करें आवेदन?

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन के लिए आप आधिकारिक पीएमईजीपी ईपोर्टल या जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

1. सबसे पहले PMEGP की आधिकारिक वेबसाइट KVIC PMEGP ePortal या KVIC Online पर जाएं।
 
2. होमपेज पर दिए गए ‘Application For New Unit’  विकल्प पर क्लिक करें।

 3. अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और ‘Validate Aadhaar’ पर क्लिक करके ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें

4. इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी , पता, प्रोजेक्ट का प्रकार , प्रोजेक्ट की लागत और बैंक का विवरण भरें।

5. जरुरी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड,शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ,मशीनरी/उपकरण का कोटेशन, व्यवसाय स्थल का प्रमाण अपलोड करें।

6. सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें। सबमिशन के बाद आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसका प्रिंटआउट निकालकर संबंधित बैंक या KVIC/KVIB/DIC कार्यालय में जमा करना होता है।

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संपादकीय टीम

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