Add Name Voter List: अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का है, तो उसे वोट डालने का अधिकार होता है। यदि आपका नाम SIR गया है। तो परेशान होने की जरुरत नहीं है। आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते है। इसके लिए आपको कुछ अहम कदम उठाने पड़ेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार, यदि आपका नाम किसी भी कारण से मतदाता सूची से हटा दिया गया है, तो आप एक नए मतदाता की तरह फिर से नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं आप कैसे जुड़वा सकते हैं नाम?
वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं करें चेक?
वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने से पहले चेक करें कि आपका नाम है लिस्ट में या नहीं। अगर नहीं है तो नाम जुड़वाने के लिए आप भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन माध्यमों से तीन मुख्य तरीकों से अपना नाम चेक कर सकते हैं।
1. सबसे पहले पर जाएं। अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालें, अपना राज्य चुनें और कैप्चा कोड भरकर ‘Search’ पर क्लिक करें।
2. अपना राज्य चुनें, मोबाइल नंबर दर्ज करें और ‘Send OTP’ पर क्लिक करें। प्राप्त ओटीपी डालने के बाद खोजें।
3. अपना नाम, रिश्तेदार का नाम, जन्मतिथि/उम्र, लिंग, जिला और विधानसभा क्षेत्र जैसी बुनियादी जानकारी भरकर खोजें।
वोटर हेल्पलाइन ऐप से करें चेक
1. अपने स्मार्टफोन के Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड करें। ऐप खोलें और “Search Your Name in Electoral Roll” विकल्प पर क्लिक करें
2. यहां आप अपने वोटर आईडी पर दिए गए QR Code को स्कैन करके, या अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी के माध्यम से अपना पूरा विवरण देख सकते हैं। इसके जरिए आपको अपने नाम के साथसाथ आपके पोलिंग बूथ की जानकारी भी मिल जाएगी।
यदि आपको ऑनलाइन सर्च करने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
वोटर लिस्ट में ऐसे जुड़वा सकते हैं नाम
ऑनलाइन Process
1. सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पर जाएं या अपने मोबाइल में Voter Helpline App डाउनलोड करें।
2. पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके अकाउंट बनाएं या लॉगिन करें।
3. इसके बाद “New Voter Registration” विकल्प पर क्लिक करें और Form 6 को चुनें।
4. फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी, जैसे आपका नाम, पता, जन्मतिथि आदि सहीसही भरें।
5. आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या 10वीं की मार्कशीट और नए/वर्तमान पते का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
6. अंत में, दिए गए घोषणापत्र को स्वीकार करें और फॉर्म को सबमिट कर दें। आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगी जिससे आप अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
ऑफलाइन Process
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो अपने क्षेत्र के बीएलओ या स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में जाएं। वहां से फॉर्म 6 लें। फॉर्म को पूरी तरह भरकर उसके साथ अपनी फोटो, आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी संलग्न करें। फिर उस फॉर्म को बीएलओ के पास जमा कर दें।
आवेदन के बाद क्या होता है?
फॉर्म जमा होने के बाद संबंधित निर्वाचन अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे। कुछ मामलों में, बीएलओ आपके दिए गए पते पर आकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है। जांच में सब कुछ सही पाए जाने पर आपका नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जोड़ दिया जाएगा और आपका नया वोटर आईडी कार्ड जारी कर दिया जाएगा।