हाई-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले में शुक्रवार का दिन मृतका के परिवार के लिए दोहरी न्याय की उम्मीद लेकर आया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS Delhi) में ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम (Re-autopsy) कराने की मांग को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, पिछले 10 दिनों से फरार चल रहे मुख्य आरोपी और ट्विशा के पति ने भी अदालत के सामने आत्मसमर्पण (Surrender) करने की इच्छा जताई है। इससे पहले शुक्रवार को ही राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की आधिकारिक सिफारिश भी जारी की थी। परिवार लंबे समय से निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई और दोबारा स्वतंत्र ऑटोप्सी की मांग कर रहा था।
यह फैसला भोपाल की एक अदालत द्वारा AIIMS दिल्ली में दूसरी बार पोस्टमॉर्टम कराने की मांग वाली याचिका खारिज किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। 19 मई की उस याचिका को खारिज करते हुए, जिसमें नई ऑटोप्सी और फोरेंसिक जांच की मांग की गई थी, अदालत ने शव को सुरक्षित रखने के तरीके पर गंभीर चिंता जताई। यह शव 13 मई से AIIMS भोपाल की मोर्चरी में रखा हुआ है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह निर्देश ट्विशा के परिवार की मांगों के अनुरूप है। परिवार ने किसी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ट्विशा का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। शुक्रवार को परिवार को दोहरी सफलता मिली; राज्य सरकार ने भी इस मामले को CBI को सौंपने की सहमति दे दी—यह एक बड़ी मांग थी जिसके लिए परिवार लंबे समय से प्रयास कर रहा था।
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इसके अवाला ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है। उनके पति, जो कथित तौर पर पिछले 10 दिनों से फरार चल रहे थे, ने अधिकारियों के सामने सरेंडर करने की इच्छा जताई है। उनके वकील ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को यह जानकारी दी। सुनवाई के दौरान, आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने यह भी कहा कि वह अदालत में दायर अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले लेंगे।
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मृतक महिला के परिवार द्वारा उत्पीड़न और उसकी मौत से जुड़ी संदिग्ध परिस्थितियों के आरोप लगाए जाने के बाद इस मामले ने लोगों का काफी ध्यान खींचा है। इससे पहले, मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी थी। अधिकारी इस मामले की जांच जारी रखे हुए हैं, जिसमें डिजिटल सबूतों, गवाहों के बयानों और मामले से जुड़े अन्य दस्तावेजों की जांच शामिल है।
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