कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। इसके साथ ही रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
कोर्ट में आरोपियों की ओर से जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। यानी फिलहाल तीनों आरोपियों को जेल से बाहर आने के लिए कोर्ट से राहत नहीं मिली है।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए फैसला
कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए अपराध की गंभीरता को भी ध्यान में रखा। कोर्ट की टिप्पणी के मुताबिक मामले में जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता। इसी आधार पर तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं स्वीकार नहीं की गईं।
कारोबारी की हत्या से जुड़ा है मामला
यह पूरा मामला लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या से जुड़ा है। हत्याकांड की जांच के दौरान श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश आरोपी बनाए गए हैं। अब सीजेएम कोर्ट से तीनों को जमानत नहीं मिलने के बाद मामले की कानूनी कार्रवाई आगे जारी रहेगी।
फिलहाल आरोपियों को नहीं मिली राहत
कोर्ट के इस फैसले के बाद श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और दानिश को फिलहाल राहत नहीं मिली है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और जमानत का पर्याप्त आधार नहीं होने का हवाला देते हुए तीनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।