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ITR दाखिल करने की डेडलाइन आज! जानिए क्या है 30 दिनों वाला ‘e-Verification’ का खास नियम​

क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल और ईवेरिफाई कर लिया है? अगर नहीं, तो आज ऐसा करने का आखिरी दिन है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर आज, 31 जुलाई को आखिरी समय में बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का यह आखिरी दिन है. योग्य टैक्सपेयर्स के […]

क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल और ईवेरिफाई कर लिया है? अगर नहीं, तो आज ऐसा करने का आखिरी दिन है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर आज, 31 जुलाई को आखिरी समय में बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का यह आखिरी दिन है.

योग्य टैक्सपेयर्स के लिए, नियमों का पालन करने के लिए तय डेडलाइन से पहले फाइल करना जरूरी है. सिर्फ ITR फॉर्म अपलोड करना काफी नहीं है. इनकम टैक्स रूल्स के तहत रिटर्न को मान्य मानने के लिए ईवेरिफिकेशन जरूरी है.

अच्छी खबर यह है कि आज ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को तुरंत ईवेरिफिकेशन पूरा करने की जरूरत नहीं है. कानून में वेरिफिकेशन के लिए एक अलग डेडलाइन दी गई है, जो कुछ शर्तों के अधीन है.

क्या डेडलाइन के बाद ITR वेरिफाई कर सकते हैं?

हां, नियमों के अनुसार, अगर कोई टैक्सपेयर 31 जुलाई को या उससे पहले ITR फाइल करता है, तो उसे उसी तारीख को फाइल किया हुआ माना जाएगा, बशर्ते अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर वेरिफिकेशन पूरा हो जाए.

इसका मतलब है कि आज ITR फाइल करने वाला व्यक्ति अगस्त में ईवेरिफिकेशन पूरा कर सकता है, जिससे ओरिजिनल फाइलिंग की तारीख पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बशर्ते तय 30 दिनों की अवधि के भीतर वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाए.

हालांकि, 30 दिनों से ज्यादा की देरी का मतलब है कि वेरिफिकेशन की तारीख ही फाइलिंग की तारीख बन जाएगी, जिससे रिटर्न को ‘बिलेटेड’ माना जा सकता है. अगर 31 दिसंबर तक वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है, तो रिटर्न को अमान्य माना जा सकता है.

30दिन के नियम के तहत क्या स्थितियां हैं?

सिनेरियो टैक्स ट्रीटमेंट
31 जुलाई को ITR फाइल किया और 30 दिनों के भीतर वेरिफाई किया 31 जुलाई की ओरिजिनल फाइलिंग तारीख मान्य रहती है
31 जुलाई को ITR फाइल किया लेकिन 30 दिनों के बाद वेरिफाई किया वेरिफिकेशन की तारीख फाइलिंग की तारीख बन सकती है; रिटर्न को ‘बिलेटेड’ माना जा सकता है
आखिरी स्वीकार्य तारीख तक ITR वेरिफाई नहीं किया रिटर्न को अमान्य माना जा सकता है, जब तक कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देरी को माफ़ न कर दे.

टैक्सपेयर्स को वेरिफिकेशन में देरी से क्यों बचना चाहिए?

ज्यादातर टैक्सपेयर्स आधार OTP, नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं. जो टैक्सपेयर्स इनमें से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें साइन किए हुए ITRV को जमा करने के लिए तय प्रोसेस का पालन करना होगा.

हालांकि टैक्स के नियम आज की फाइलिंग डेडलाइन के बाद भी वेरिफिकेशन की इजाजत देते हैं, फिर भी सभी टैक्सपेयर्स को बेवजह देरी से बचना चाहिए. इससे यह पक्का होगा कि रिटर्न आसानी से प्रोसेस हो जाए, ओरिजिनल फाइलिंग की तारीख बनी रहे और रिटर्न को ‘देरी से भरा गया’ या ‘अमान्य’ माने जाने का रिस्क कम हो.

चूंकि फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई आज खत्म हो रही है, इसलिए टैक्सपेयर्स को कटऑफ से पहले अपना रिटर्न जमा कर देना चाहिए और अगले 30 दिनों के अंदर ईवेरिफिकेशन पूरा कर लेना चाहिए. ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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