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UP Employees Bonus: योगी सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, 30 दिन का बोनस मंजूर, जानें अकाउंट में आएंगे कितने रुपये​

UP Employees Bonus: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 202526 के लिए 30 दिन का बोनस देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। पात्र कर्मचारियों को अधिकतम […]

UP Employees Bonus: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 202526 के लिए 30 दिन का बोनस देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6908 रुपये बोनस मिलेगा।

इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

सरकार के इस फैसले का फायदा पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और सरकारी विभागों के पात्र कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे। बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये तय किया गया है। इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक लगातार एक साल की सेवा पूरी कर ली है। वेतन मैट्रिक्स लेवल8 तक के अराजपत्रित कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे।

दैनिक वेतनभोगियों को भी मिलेगा बोनस

योगी सरकार ने दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी बोनस देने का फैसला किया है। इसके लिए 6 दिन वाले कार्य सप्ताह में लगातार तीन साल तक काम करना और हर साल कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी है। वहीं, 5 डे वर्किंग में हर साल कम से कम 206 दिन काम करना होगा। इन कर्मचारियों को अधिकतम 1,184 रुपये बोनस मिलेगा।

75% राशि PF में होगी जमा

आदेश के मुताबिक, बोनस की कुल राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा होगा, जबकि 25 प्रतिशत राशि नकद मिलेगी। जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता नहीं है, उन्हें नियमानुसार एनएससी या पीपीएफ के जरिए राशि दी जाएगी। वहीं, 31 मार्च 2026 के बाद रिटायर हो चुके या 30 अप्रैल 2027 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बोनस की पूरी राशि नकद दी जाएगी।

इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस

202526 में विभागीय कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दोषी पाए गए कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या आपराधिक मुकदमा चल रहा है, उनका बोनस फैसला आने तक रोक दिया जाएगा। हालांकि, मामले में दोषमुक्त होने पर उन्हें नियमानुसार बोनस का भुगतान किया जाएगा।

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संपादकीय टीम

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