Shiva Sharma Death Case: लखनऊ के चर्चित कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में होनी है. ऐसे में जमानत देने का कोई उचित आधार नहीं बनता. फिलहाल तीनों आरोपी 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.

शिवा शर्मा मौत मामले में तीनों आरोपियों की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को जमानत देने का कोई उचित आधार नहीं है. मामले का ट्रायल सेशन कोर्ट में होना है. जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब तीनों आरोपियों को राहत पाने के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी. हालांकि, अभी मामले में आरोपों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है. अदालत में आरोप साबित होना बाकी है.
अवध ग्रीन अपार्टमेंट से गिरकर हुई थी शिवा की मौत
हजरतगंज इलाके में प्राग नारायण रोड स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट में 9 अक्टूबर को कारोबारी और कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत हो गई थी. शिवा अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से नीचे गिर गया था. शुरुआत में इस घटना को हादसा माना गया, लेकिन बाद में मामला गंभीर हो गया. शिवा के परिवार ने उसकी मौत को हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया.
शिवा शर्मा की मां रंजना शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. परिवार का आरोप था कि शिवा के साथ मारपीट की गई और उसे अपार्टमेंट से नीचे फेंक दिया गया. परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और तनवीर अली समेत आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया.
नागपुर से गिरफ्तार किए गए थे तीनों आरोपी
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी. काफी तलाश के बाद लखनऊ पुलिस और यूपी एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नागपुर में कार्रवाई करते हुए श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया. यहां अदालत में पेश करने के बाद उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. अब सीजेएम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद तीनों आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच कर रही है.