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सिर कटा शव, DNA सबूत और उम्रकैद… भागलपुर के रेणु देवी हत्याकांड में 2 साल बाद आया फैसला​

Bhagalpur News: भागलपुर में रेणु देवी हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साल 2023 में हुई इस हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी. पुलिस को एक गड्ढे में महिला का सिर कटा शव मिला था. शरीर पर धारदार हथियार से किए गए कई गहरे जख्म थे. […]

Bhagalpur News: भागलपुर में रेणु देवी हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साल 2023 में हुई इस हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी. पुलिस को एक गड्ढे में महिला का सिर कटा शव मिला था. शरीर पर धारदार हथियार से किए गए कई गहरे जख्म थे. सिर गायब होने के कारण मृतका की पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया था. करीब आठ दिन बाद उसी इलाके से सिर बरामद हुआ. इसके बाद DNA जांच के जरिए मृतका की पहचान रेणु देवी के रूप में हुई. करीब दो साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

गड्ढे में मिला था सिर कटा शव

यह मामला सनहौला प्रखंड के महेशपुर की रहने वाली रेणु देवी की हत्या से जुड़ा है. साल 2023 में भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र के करमपुर जोगिया तालाब के पास एक गड्ढे में महिला का क्षतविक्षत शव बरामद हुआ था. शव का सिर गायब था. शरीर पर धारदार हथियार से किए गए छह से सात गहरे जख्म मिले थे. शव की हालत देखकर पुलिस को अंदेशा हुआ कि महिला की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसकी पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी. सिर नहीं मिलने के कारण पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतका की पहचान करना था. इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में जांच शुरू की और शव से जुड़े सुराग जुटाए.

8 दिन बाद मिला सिर, DNA से हुई पहचान

पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि करीब आठ दिन बाद उसी इलाके से एक सिर बरामद हुआ. इससे जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिली. हालांकि, यह साबित करना जरूरी था कि बरामद सिर उसी महिला का है, जिसका शव पहले मिला था. इसके लिए पुलिस ने वैज्ञानिक जांच का सहारा लिया. मृतका की मां के खून के नमूने से DNA मिलान कराया गया. जांच में DNA का मिलान होने के बाद महिला की पहचान रेणु देवी के रूप में पुख्ता हुई. इस वैज्ञानिक साक्ष्य ने पुलिस की जांच को अहम दिशा दी और मामले से जुड़े तथ्यों को स्थापित करने में मदद की.

प्रेम विवाह के बाद घरेलू विवाद में हत्या का आरोप

जांच में सामने आया कि रेणु देवी ने रजनीश दास से प्रेम विवाह किया था. बताया गया कि रजनीश पहले से शादीशुदा था. आरोप है कि घरेलू विवाद और अन्य कारणों के चलते रजनीश दास ने अपने घरवालों के साथ मिलकर रेणु की हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को करमपुर जोगिया तालाब के पास गड्ढे में दफना दिया गया था. इस मामले में रेणु के भाई इंद्र कुमार की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस ने हत्या से जुड़े साक्ष्य जुटाए और जांच को आगे बढ़ाया. शव की हालत, नरमुंड की बरामदगी और DNA जांच इस मामले के अहम पहलू रहे.

अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

करीब दो साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह के मुताबिक, अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में वैज्ञानिक सबूतों और पुलिस जांच की अहम भूमिका रही. सिर कटा शव मिलने के बाद मृतका की पहचान करना आसान नहीं था, लेकिन आठ दिन बाद नरमुंड बरामद होने और DNA जांच से पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिला.

2 साल बाद आया फैसला

रेणु देवी हत्याकांड ने अपनी क्रूरता और पहचान छिपाने की कोशिश के कारण इलाके में सनसनी फैला दी थी. पुलिस के सामने शुरुआत में मृतका की पहचान करना बड़ी चुनौती थी. इसके बाद वैज्ञानिक जांच और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मामला अदालत तक पहुंचा. अब अदालत के फैसले के बाद दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. करीब दो साल बाद आए इस फैसले को रेणु के परिवार के लिए न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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