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यूपी में 3 महीने में पंचायत चुनाव कराने का आदेश… इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला​

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बुधवार को अपने अहम फैसले में उत्तर प्रदेश में 3 महीने में ग्राम पंचायत चुनाव को कराने का आदेश दिया है. ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का मामला है. फिलहाल निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक बने रहेंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव कराने का […]

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बुधवार को अपने अहम फैसले में उत्तर प्रदेश में 3 महीने में ग्राम पंचायत चुनाव को कराने का आदेश दिया है. ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का मामला है. फिलहाल निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक बने रहेंगे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव कराने का मामला लंबे समय से चल रहा था. प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था. लेकिन अब हाईकोर्ट ने 3 महीने में ग्राम पंचायत चुनाव को कराने का आदेश दिया है.

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बाद में 3 महीने में चुनाव कराने का आदेश सुनाया. जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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