सोमवार, 21 सितंबर 2026 ब्रेकिंग
1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम, बिना PUC पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा तेल; गाजियाबाद में नियम लागू​ | SIM Card Rules 2026: अपनी SIM दूसरे को देना पड़ सकता है भारी, 50 लाख तक जुर्माना और 3 साल की जेल ! दूरसंचार विभाग ने क्या कहा​ | मिशन 2027: सपा का कैंपस प्लान, 25 सितंबर से छात्रों के बीच पहुंचेगी पम्पलेट और संविधान की किताब​
दिल्ली 32°C ☀️ |
728 x 90 Advertisement
विज्ञापन
728 x 90 Advertisement
Viral

SIM Card Rules 2026: अपनी SIM दूसरे को देना पड़ सकता है भारी, 50 लाख तक जुर्माना और 3 साल की जेल ! दूरसंचार विभाग ने क्या कहा​

SIM Card Rules 2026: अब आपको अपनी सिम दूसरे को देना भारी पड़ सकता है। दूरसंचार विभाग ने SIM कार्ड के गलत इस्तेमाल को लेकर लोगों को सख्त चेतावनी दी है। विभाग ने कहा है कि अपने नाम पर लिया गया SIM किसी दूसरे व्यक्ति को देने, बेचने या किराये पर देने से परेशानी हो […]

SIM Card Rules 2026: अब आपको अपनी सिम दूसरे को देना भारी पड़ सकता है। दूरसंचार विभाग ने SIM कार्ड के गलत इस्तेमाल को लेकर लोगों को सख्त चेतावनी दी है। विभाग ने कहा है कि अपने नाम पर लिया गया SIM किसी दूसरे व्यक्ति को देने, बेचने या किराये पर देने से परेशानी हो सकती है। 

मूल ग्राहक की कानूनी जिम्मेदारी

अगर उस SIM का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड या किसी गैरकानूनी काम में होता है, तो मूल ग्राहक की कानूनी जिम्मेदारी भी बन सकती है। दूरसंचार विभाग ने लोगों से कहा है कि वे अपने नाम से जारी SIM को किसी और को इस्तेमाल के लिए न दें।

फर्जी SIM और IMEI से छेड़छाड़ पर सजा

DoT के मुताबिक फर्जी तरीके से SIM लेना, दूरसंचार से जुड़े पहचान नंबरों का गलत इस्तेमाल करना और IMEI नंबर से छेड़छाड़ करना अपराध है। दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत ऐसे मामलों में 3 साल तक की जेल या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। विभाग ने यह भी कहा है कि ऐप, वेबसाइट या किसी दूसरे तरीके से Calling Line Identity यानी नंबर की पहचान बदलना भी नियमों के खिलाफ है।

छत्तीसगढ़ में 25 फर्जी SIM का मामला

DoT के मध्यप्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र ने हाल की साइबर क्राइम जांच में छत्तीसगढ़ का एक मामला पकड़ा। इसमें एक Point of Sale एजेंट ने लोगों की जानकारी और सहमति के बिना उनके पहचान दस्तावेजों से 25 मोबाइल कनेक्शन चालू कर दिए थे। इसके बाद DoT और टेलीकॉम कंपनियों ने एजेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इन 25 नंबरों की Digital Intelligence Platform पर जांच हुई और संदिग्ध नंबरों का दोबारा वेरिफिकेशन कराया गया।

9 SIM तक रखने की सीमा

देश में एक व्यक्ति के नाम पर आम तौर पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रखने की सीमा है। जम्मूकश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में यह सीमा 6 कनेक्शन है। अगस्त 2026 से इस सीमा की जांच को और सख्त किया गया है। अलगअलग कंपनियों के SIM भी इसी कुल संख्या में गिने जाते हैं। नए सिस्टम में Digital Intelligence Platform की मदद से कनेक्शनों की जानकारी मिलाकर जांच की जा रही है।

संचार साथी पर तुरंत चेक करें अपना नंबर

दूरसंचार विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाकर अपने नाम से चल रहे सभी मोबाइल नंबर चेक करें। अगर कोई ऐसा नंबर दिखता है जिसे आपने नहीं लिया है या अब उसकी जरूरत नहीं है, तो उसे रिपोर्ट कर बंद कराने की सुविधा भी मौजूद है। इससे यह पता चल सकता है कि आपकी आईडी पर कोई अनजान SIM तो एक्टिव नहीं है।

विज्ञापन
728 x 90 Advertisement
शेयर करें:
Author Bio Pic

संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

🐒 KHABAR MONKEY