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MDDA Action: मसूरी में अवैध निर्माण पर MDDA की बड़ी कार्रवाई, बिना नक्शे के बनाए गए दो प्लेटफार्म सील​

MDDA Action: मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण ने मसूरी में बिना स्वीकृत नक्शे और अनुमति के हो रहे निर्माण पर कार्रवाई की। निरीक्षण में दो प्लेटफार्म मिले, जिन्हें एमडीडीए ने सील कर दिया। अधिकारियों ने आगे भी सख्ती के संकेत दिए। बिना अनुमति निर्माण पर MDDA की कार्रवाई मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA ने मसूरी क्षेत्र में अवैध निर्माण […]

MDDA Action: मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण ने मसूरी में बिना स्वीकृत नक्शे और अनुमति के हो रहे निर्माण पर कार्रवाई की। निरीक्षण में दो प्लेटफार्म मिले, जिन्हें एमडीडीए ने सील कर दिया। अधिकारियों ने आगे भी सख्ती के संकेत दिए।

बिना अनुमति निर्माण पर MDDA की कार्रवाई

मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA ने मसूरी क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो प्लेटफार्म सील कर दिए। प्राधिकरण की ओर से यह कार्रवाई बिना स्वीकृत मानचित्र और जरूरी अनुमति के किए जा रहे निर्माण को लेकर की गई। मंगलवार को एमडीडीए की टीम ने मसूरी क्षेत्र में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकारियों को नियमों के विपरीत निर्माण किए जाने की जानकारी मिली।

 इसके बाद प्राधिकरण ने मौके पर कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र में बिना अनुमति होने वाले निर्माण पर लगातार नजर रखी जा रही है। एमडीडीए का कहना है कि निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से नक्शा पास कराना और जरूरी अनुमति लेना अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं करने पर निर्माण को रोकने के साथ सीलिंग जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

हनुमान मंदिर से आगे चल रहा था निर्माण

एमडीडीए के अनुसार, मसूरी देहरादून मोटर मार्ग पर हनुमान मंदिर से आगे मसूरी क्षेत्र में भूस्वामी हेमंत कुमार की ओर से निर्माण कराया जा रहा था। मौके पर निरीक्षण के दौरान लोहे के चैनलों की मदद से दो प्लेटफार्म बनाए जाने का काम मिला। प्राधिकरण के अधिकारियों ने निर्माण से जुड़े पक्ष को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद संबंधित भूस्वामी की ओर से अपना जवाब भी प्रस्तुत किया गया।

हालांकि, एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मौके पर बनाए गए दोनों प्लेटफार्म को सील कर दिया। अधिकारियों ने साफ किया कि बिना स्वीकृत नक्शे और जरूरी अनुमति के निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में जांच के बाद संबंधित निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बिना स्वीकृति निर्माण पर आगे भी सख्ती

एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी तरह का निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किए जाने की जानकारी मिलने पर भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण की टीमें अलगअलग क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। एमडीडीए ने आम लोगों से अपील की है कि वे भवन या किसी अन्य तरह का निर्माण शुरू करने से पहले जरूरी अनुमति जरूर लें। साथ ही निर्माण के लिए स्वीकृत नक्शा प्राप्त करना भी जरूरी है। अधिकारियों का कहना है कि कई बार बिना जानकारी या अनुमति के निर्माण शुरू कर दिया जाता है, जिसके बाद संबंधित व्यक्ति को कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए निर्माण शुरू करने से पहले सभी नियमों की जानकारी लेना जरूरी है। इससे बाद में होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।

MDDA उपाध्यक्ष ने कहा नियमों का पालन जरूरी

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में नियमों के अनुसार निर्माण सुनिश्चित करना एमडीडीए की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृत मानचित्र या जरूरी अनुमति के निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के साथ उसकी सुनियोजित व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है। भवन निर्माण के लिए तय मानकों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण के मामलों में प्राधिकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अधिकारियों के मुताबिक, कार्रवाई का उद्देश्य केवल निर्माण रोकना नहीं, बल्कि क्षेत्र में नियमों के अनुसार और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना भी है। इसी के तहत बिना अनुमति होने वाले निर्माण की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है।

निर्माण से पहले अनुमति लेना जरूरी

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण की टीमें क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की लगातार निगरानी कर रही हैं। बिना स्वीकृत नक्शे या अनुमति के होने वाले निर्माण को चिन्हित किया जा रहा है। जांच के बाद नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि किसी भी भवन निर्माण से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही निर्माण कराया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में दो प्लेटफार्म सील करने की कार्रवाई भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे निर्माण शुरू करने से पहले सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करें। इससे अवैध निर्माण पर होने वाली कार्रवाई से बचा जा सकेगा और शहर का विकास भी निर्धारित नियमों के अनुसार हो सकेगा।


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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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