Delhi Lok Adalat 2026: अगर आपका चालान पेंडिंग है और आप इस समस्या का हल पाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने वाला है, यह आयोजन 25 अक्टूबर 2026 को होगा। लेकिन आपकी समस्या सिर्फ वहां जाने से नहीं हल होगी, उसके लिए आपको कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको वहां जाने के लिए ऑनलाइन टोकन डाउनलोड करने पड़ेगा। आइए जाने कब से ले सकते हैं टोकन?

ऑनलाइन टोकन करें डाउनलोड
आपको राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए आपको ऑनलाइन टोकन लेना होगा। टोकन डाउनलोड करने की प्रक्रिया 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी। चूंकि टोकन सीमित संख्या में होते हैं और कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाते हैं, इसलिए सही समय पर प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।
बता दें कि, जिनके पास टोकन नहीं होगा उन्हें कोर्ट परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी।
कब लगेगी लोक अदालत?
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिल्ली में 25 अक्टूबर 2026 यानी रविवार किया जाएगा, जिन लोगों का पेंडिंग ट्रैफिक चालान बाकी है, उनकी समस्या का निपटारा पाने का ये मौका होगा।
आपको बता दें कि, टोकन की संख्या सीमित होती है। इसलिए टोकन डाउनलोड होना शुरु होते हा जाकर अपना टोकन डाउनलोड करवा लें। अगर आपने समय पर टोकन डाउनलोड नहीं किया तो आप लोक अदालत में शामिल नही हो सकेंगे।
ऐसे डाउनलोड करें टोकन
1. सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोक अदालत के ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट करें।
2. होमपेज पर दिए गए ‘ऑनलाइन अपॉइंटमेंट’ विकल्प में बिना कोई स्पेस दिए अपना वाहन नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा वेरिफिकेशन कोड दर्ज करके ‘सर्च’ पर क्लिक करें।
3. इसके बाद आपके वाहन से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उसे निर्धारित बॉक्स में भरकर सबमिट करें।
4. OTP वेरीफाई होते ही आपके लंबित चालान स्क्रीन पर दिखने लगेंगे। वहां अपनी सुविधा के अनुसार कोर्ट परिसर और समय का चयन करें।
5. नियम और शर्तों के चेकबॉक्स पर टिक करके फाइनल सबमिट करें। इसके बाद नीचे दिए गए ‘प्रिंट’ विकल्प पर क्लिक करके टोकन का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें, क्योंकि इसी पर आपके मजिस्ट्रेट और कोर्ट नंबर की जानकारी दर्ज होगी
महत्वपूर्ण नियम और सीमाएं
1. प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। गाइडलाइंस के अनुसार अधिकतम ₹2,00,000 तक की कुल सीमा और प्रतिदिन ₹50,000 की सीमा तय की गई है।
2. अदालत जाते समय अपने साथ डाउनलोड किए गए टोकन का प्रिंटआउट, वाहन के दस्तावेज और पहचान पत्र साथ ले जाना न भूलें।