वॉशिंगटन: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित करने की कोशिश को एक बार फिर अदालत से झटका लगा है। मैरीलैंड की संघीय जिला अदालत की जज डेबोरा बोर्डमैन ने ट्रंप प्रशासन के नए कार्यकारी आदेश के अमल पर प्रारंभिक रोक लगा दी है।

जज बोर्डमैन ने अपने फैसले में जून 2026 के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 63 के फैसले में ट्रंप के पहले आदेश को असंवैधानिक माना था और 14वें संशोधन के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग सभी बच्चों की नागरिकता के अधिकार को बरकरार रखा था।
क्या था ट्रंप का नया आदेश?
ट्रंप ने 6 अगस्त 2026 को नया कार्यकारी आदेश जारी किया था। इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को स्वतः नागरिकता देने पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। इनमें विदेशी सरकार के कर्मचारियों, कुछ विदेशी नागरिकों और कथित ‘बर्थ टूरिज्म’ से जुड़े मामलों को शामिल किया गया था।
अदालत ने माना कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनजर नए आदेश की संवैधानिक वैधता पर गंभीर सवाल हैं। फिलहाल अदालत की रोक के चलते प्रशासन प्रभावित बच्चों की नागरिकता को इस आदेश के आधार पर रोक या चुनौती नहीं दे सकेगा।
आगे क्या होगा?
यह मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अंतिम फैसला क्लासएक्शन मुकदमे की आगे की सुनवाई में होगा और इस कानूनी लड़ाई के दोबारा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है।
संपादकीय टीम
खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।