वित्त वर्ष 202526 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन शुरू हो चुका है. आयकर विभाग सभी ITR फॉर्म जारी कर चुका है. इसके बावजूद कई लोग आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं और अंतिम समय में रिटर्न फाइल करते हैं.

लेकिन आखिरी समय तक इंतजार करना कई परेशानियां खड़ी कर सकता है. टैक्स पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, जरूरी जानकारी छूट सकती है या गलत जानकारी भरने की संभावना बढ़ जाती है. अगर आप समय रहते ITR दाखिल कर देते हैं तो गलतियों को सुधारने और सभी जानकारियां सही तरीके से भरने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है. आइए जानते हैं कि समय पर ITR फाइल करना क्यों जरूरी है.
1. देरी से ITR भरने पर देना पड़ेगा जुर्माना
अगर आप तय समय सीमा तक ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो 31 दिसंबर 2026 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा.इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234A के तहत बकाया टैक्स पर हर महीने या महीने के हिस्से के लिए 1% ब्याज देना होगा.
वहीं, धारा 234F के तहत लेट फीस भी लगेगी.कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 5,000 रुपये की लेट फीस. कुल आय 5 लाख रुपये तक होने पर 1,000 रुपये की लेट फीस.इसलिए समय पर ITR भरकर इन अतिरिक्त खर्चों से बचा जा सकता है.
2. कैपिटल लॉस आगे नहीं ले जा पाएंगे
अगर आपको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या कारोबार में नुकसान हुआ है, तो आयकर कानून आपको उस नुकसान को अगले वर्षों में एडजस्ट करने की सुविधा देता है. इससे भविष्य में टैक्स का बोझ कम हो सकता है.
लेकिन यह सुविधा तभी मिलेगी, जब आप नियत तारीख तक ITR दाखिल करेंगे. अगर आप समय सीमा चूक जाते हैं, तो कैपिटल लॉस या बिजनेस लॉस को आगे के वर्षों में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे.
3. आपकी वित्तीय साख पर पड़ सकता है असर
ITR केवल टैक्स रिटर्न नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय विश्वसनीयता का भी अहम दस्तावेज है. होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय बैंक अक्सर पिछले कुछ वर्षों की ITR मांगते हैं.
अगर आपने समय पर ITR दाखिल नहीं किया है, तो इससे आपकी वित्तीय अनुशासन पर सवाल उठ सकते हैं और लोन मंजूरी में दिक्कत आ सकती है.
इसके अलावा अमेरिका, जापान जैसे कई देशों का वीजा लेने के लिए भी ITR आय के प्रमाण के तौर पर मांगी जाती है. ऐसे में देरी से ITR भरने पर जरूरत पड़ने पर दस्तावेज उपलब्ध कराने में परेशानी हो सकती है.
FY 202526 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख
- वेतनभोगी, पेंशनभोगी और निवेशक : 31 जुलाई 2026
- फ्रीलांसर और छोटे कारोबारी : 31 अगस्त 2026
- टैक्स ऑडिट वाले मामले: 31 अक्टूबर 2026
- बिलेटेड ITR फाइल करने की अंतिम तारीख: 31 दिसंबर 2026




