शनिवार, 11 जुलाई 2026 ब्रेकिंग
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: अंतिम चरण में पहुंची SIT की जांच, 15 जुलाई तक शासन को सौंपी जाएगी अंतिम रिपोर्ट​ | Mathura News: वृंदावन के राधाबल्लभ मंदिर में दौड़ा करंट, ड्यूटी पर तैनात सिपाही समेत 3 लोग झुलसे​ | IND vs ENG: भारत के शर्मनाक हार के साथ 5वें मैच में हुई रिकॉर्ड की बारिश, हारकर भी श्रेयस ने रचा इतिहास, धोनी की किया बराबरी​
दिल्ली 32°C ☀️ |
728 x 90 Advertisement
विज्ञापन
728 x 90 Advertisement
Business

सहारा डिबेंचर केस में SEBI पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, SAT के आदेश को दी चुनौती​

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड मामले में बाजार नियामक SEBI की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है. SEBI ने प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के उस आदेश के हिस्से को चुनौती दी है, जिसमें SICCL के चार प्रबंधकों और कंपनी सचिव को राहत दी गई थी. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत […]

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड मामले में बाजार नियामक SEBI की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है. SEBI ने प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के उस आदेश के हिस्से को चुनौती दी है, जिसमें SICCL के चार प्रबंधकों और कंपनी सचिव को राहत दी गई थी.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने मामले को इसी मुद्दे से जुड़ी लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ते हुए जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

मामला 1998 से 2008 के बीच जारी किए गए ‘वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर’ से जुड़ा है. SAT ने अपने 9 मार्च के आदेश में SICCL के खिलाफ की कार्रवाई को बरकरार रखते हुए कंपनी और उसके निदेशकों की अपील खारिज कर दी थी.

SICCL केस में SEBI पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

अधिकरण ने कहा था कि OFCD का निर्गम सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी में आता है और इस कारण यह SEBI के नियामकीय दायरे में आता है. SICCL ने इन डिबेंचर के जरिए करीब 1.98 करोड़ निवेशकों से लगभग 14,106 करोड़ रुपये जुटाए थे.

SAT ने यह भी माना था कि इतनी बड़ी संख्या में निवेशकों से इतनी बड़ी रकम जुटाना निजी नियोजन नहीं माना जा सकता, जैसा कि कंपनी का दावा था.

SICCL केस में चार अधिकारियों को राहत का मामला

हालांकि, अधिकरण ने चार प्रबंधकों और कंपनी सचिव की अलग अपील स्वीकार करते हुए कहा था कि केवल कर्मचारी होने के आधार पर उन्हें कंपनी के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

अब SEBI ने इसी हिस्से को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. यह मामला SEBI के अक्टूबर 2018 के आदेश से जुड़ा है, जिसमें कंपनी को निवेशकों से जुटाई गई राशि लौटाने, संपत्तियों का विवरण देने और कुछ अधिकारियों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया था.

विज्ञापन
728 x 90 Advertisement
शेयर करें:
Author Bio Pic

संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

🐒 KHABAR MONKEY