India Passport Visa new Rules 2026: केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की कई श्रेणियों को बड़ी राहत देते हुए पासपोर्ट और वीजा नियमों में बदलाव किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर, 2026’ जारी किया है।
जिसके तहत पाकिस्तानी नागरिकों , धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थियों, श्रीलंकाई तमिलों और तिब्बतियों समेत कुछ विशेष श्रेणियों के लिए नियमों में छूट का प्रावधान किया है।
इसके साथ ही भारत, नेपाल और भूटान के नागरिकों की आपसी यात्रा से जुड़े पहचान संबंधी नियम भी आसान किए गए हैं।
As per the Immigration and Foreigners Order, 2026, a citizen of India entering into India from Nepal or Bhutan or departing from India to Nepal or Bhutan by land or by air shall produce before the Immigration Officer any one of the documents specified in…
— ANI November 5, 2026
2009 तक भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को राहत
नए आदेश के तहत 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले स्थायी रूप से भारत में बसने के इरादे से आए कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को पासपोर्ट नवीनीकरण की सामान्य शर्तों से छूट मिलेगी।
खासतौर पर ऐसे लोगों को राहत दी गई है, जो पाकिस्तान का कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं होने के कारण अपने यात्रा दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं।
हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। संबंधित व्यक्ति ने पाकिस्तान में रहते हुए शादी नहीं की हो और वहां अचल संपत्ति नहीं खरीदी हो। साथ ही पाकिस्तान में छूटे उनके परिवार के सदस्य भारतीय नागरिक होने चाहिए। आवेदक को भविष्य में पाकिस्तान नहीं लौटने का वचन भी देना होगा।
इसके अलावा उसके खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए।
भारतीय मूल के लोगों को भी मिलेगी छूट
सरकार ने मलेशिया और सिंगापुर की नागरिकता लेने वाले उन भारतीय मूल के लोगों को भी राहत दी है, जो 31 दिसंबर 2009 तक वहां के पासपोर्ट पर भारत लौट आए थे और अब दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं।
शरणार्थियों के लिए भी विशेष प्रावधान
अफगानिस्तान , पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भी विशेष छूट दी गई है।
इसमें 31 दिसंबर 2024 तक भारत पहुंचे वे लोग शामिल हैं, जिनके पास वैध यात्रा दस्तावेज नहीं थे या जिनके दस्तावेजों की अवधि समाप्त हो चुकी है। हालांकि, भारत में आगे रहने के लिए संबंधित लोगों को निर्धारित श्रेणी का वीजा लेना होगा।
नेपालभूटान के नागरिकों के लिए यात्रा आसान
नए प्रावधानों के तहत भारत, नेपाल और भूटान के नागरिकों को आपसी सड़क और हवाई यात्रा के दौरान निर्धारित पहचान दस्तावेजों के आधार पर यात्रा की सुविधा मिलेगी।
हालांकि, चीन, हांगकांग, मकाऊ या पाकिस्तान के रास्ते आनेजाने पर वैध पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य रहेगा।