: SBI की एक बैंक शाखा में खुले पैसे जमा कराने पहुंचे ग्राहक और कर्मचारी के बीच पर तीखी बहस हो गई। बताया जा रहा है कि ग्राहक जब बैंक में खुले पैसे जमा कराने पहुंचा, तो कर्मचारी ने उन्हें जमा करने से मना कर दिया। इसके बाद बैंक में दोनों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बैंक ग्राहकों से खुले पैसे या सिक्के लेने से इनकार कर सकते हैं?

क्या बैंक सिक्के जमा करने से मना कर सकता है?
SBI बैंक में खुले पैसे जमा करने पहुंचे ग्राहक को कर्मचारी ने मना कर दिया! इसके बाद बैंक कर्मचारी और ग्राहक के बीच तीखी बहस हो गई। आखिर बैंक में खुले पैसे जमा करने को लेकर क्या हैं नियम? pic.twitter.com/O0fYe2xVt0
— छपरा जिला 🇮🇳 October 25, 2026
के निर्देशों के मुताबिक, बैंकों को वैध सिक्के स्वीकार करने होते हैं। हालांकि, सिक्के जमा कराने की प्रक्रिया संबंधित बैंक की निर्धारित व्यवस्था और लागू नियमों के अनुसार हो सकती है। इसलिए केवल खुले पैसे होने के आधार पर ग्राहक को मना किए जाने के मामले में बैंक की स्थिति और इनकार की वजह जानना जरूरी है।
सिक्के जमा करने की कोई तय अधिकतम सीमा है?
ने सिक्के जमा करने के लिए कोई एक सार्वभौमिक अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है। हालांकि, बड़ी मात्रा में सिक्के जमा कराने पर बैंक की प्रक्रिया, गिनती और अन्य परिचालन व्यवस्थाएं लागू हो सकती हैं। ऐसे में ग्राहक को बैंक से जमा करने की प्रक्रिया और किसी प्रतिबंध का स्पष्ट कारण पूछना चाहिए।
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ग्राहक क्या कर सकते हैं?
अगर बैंक वैध सिक्के या खुले पैसे जमा करने से मना करता है, तो ग्राहक पहले शाखा प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं और इनकार की वजह पूछ सकते हैं। समस्या का समाधान नहीं होने पर बैंक के आधिकारिक शिकायत निवारण माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। बैंक से जवाब नहीं मिलने या शिकायत का संतोषजनक समाधान न होने पर, पात्रता और लागू शर्तों के अनुसार RBI की शिकायत व्यवस्था का सहारा भी लिया जा सकता है।
खुले पैसे जमा कराने को लेकर हुए इस कथित विवाद के बीच अहम बात यह है कि ग्राहक को बैंक के नियमों और प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। वहीं, किसी खास मामले में बैंक ने किस आधार पर पैसे जमा करने से इनकार किया, यह जानने के बाद ही स्थिति का सही आकलन किया जा सकता है।
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