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दिल्ली में लोक अदालत के टोकन आज से डाउनलोड, 25 अक्टूबर को होगी सुनवाई; जानें चालान निपटाने का तरीका​

दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक चालान खत्म कराने का इंतजार कर रहे वाहन मालिकों के लिए बड़ा अपडेट है. राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए टोकन डाउनलोड करने की प्रोसेस 19 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के जरिए चालान और नोटिस के लिए स्लिप डाउनलोड की जा सकती है. पहले […]

दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक चालान खत्म कराने का इंतजार कर रहे वाहन मालिकों के लिए बड़ा अपडेट है. राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए टोकन डाउनलोड करने की प्रोसेस 19 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के जरिए चालान और नोटिस के लिए स्लिप डाउनलोड की जा सकती है. पहले लोक अदालत 10 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन अब इसे बदलकर रविवार, 25 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने टोकन डाउनलोड करने की संख्या पर भी सीमा तय की है. इसके तहत हर दिन 50,000 चालान या नोटिस की स्लिप डाउनलोड की जा सकती हैं. कुल क्षमता 2 लाख रखी गई है. इसलिए पात्र चालान वाले वाहन चालकों को आखिरी दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते वेबसाइट पर अपनी जानकारी चेक कर लेना चाहिए.

दिल्ली लोक अदालत का टोकन कैसे डाउनलोड करें?

टोकन डाउनलोड करने के लिए वाहन मालिकों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक लोक अदालत पोर्टल पर जाना होगा. वहां वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा और स्क्रीन पर दिख रहा वेरिफिकेशन कोड भरना होगा. इसके बाद पोर्टल पर उपलब्ध चालान या नोटिस की जानकारी चेक करें. अगर स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, तो निर्देशों का पालन करके उसे डाउनलोड कर लें और सुनवाई के लिए सुरक्षित रखें. ध्यान रखें कि स्लिप डाउनलोड करने की सुविधा मिलना इस बात की गारंटी नहीं है कि वाहन के सभी लंबित चालान लोक अदालत में निपटाए जा सकेंगे.

किन चालानों का हो सकता है निपटारा?

हर ट्रैफिक चालान लोक अदालत में अपने आप शामिल नहीं हो जाता. यह सुविधा केवल कुछ मामलों के लिए है, जिनमें संबंधित नियमों के तहत समझौता किए जा सकने वाले ट्रैफिक उल्लंघन शामिल हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक जारी चालान और नोटिस डाउनलोड के लिए पात्र हो सकते हैं. वाहन चालकों को अपने चालान का स्टेटस पोर्टल पर जरूर जांचना चाहिए.

25 अक्टूबर की सुनवाई से पहले क्या करें?

वाहन मालिक अपने वाहन के चालान की जानकारी चेक करें, उपलब्ध होने पर टोकन स्लिप डाउनलोड करें और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें. स्लिप या आधिकारिक नोटिस पर दिए गए सुनवाई स्थल, रिपोर्टिंग समय और अन्य निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. टोकन डाउनलोड करने की सीमा तय होने के कारण आखिरी दिन तक इंतजार करने से बचें. अगर स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही है, तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए निर्देश देखें.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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