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Train Ticket New Rule: काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए बड़ा अपडेट, 27 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम​

Train Ticket New Rule: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिवाली के लिए टिकट नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 7 दिन बाद यानी 27 अक्टूबर से नया नियम लागू किया जाएगा।  अब […]

Train Ticket New Rule: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिवाली के लिए टिकट नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 7 दिन बाद यानी 27 अक्टूबर से नया नियम लागू किया जाएगा। 

अब तक केवल आईआरसीटीसी से ऑनलाइन टिकट बुक करने पर ही बीमा मिलता था। अब ऑफलाइन काउंटर टिकट धारकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। आइए जाने किस किस कंडीशन में मिलेगा कवर ?

27 अक्टूबर को लागू होंगे नियम 

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, 27 अक्टूबर 2026 से भारतीय रेलवे के टिकट नियमों में एक बड़ा बदलाव लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, अब रेलवे स्टेशन के काउंटर से ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी ऑनलाइन टिकट की तरह यात्रा बीमा का लाभ मिलेगा।

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन ने यह आदेश दिया है और इसके क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी सीधे रेलवे बोर्ड पर डाली है।

काउंटर टिकट पर भी मिलेगा बीमा

अब तक केवल ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को ही यात्रा बीमा की सुविधा मिलती थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अब रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर से ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी ऑनलाइन टिकटों की तरह ही बीमा कवर मिलेगा।

क्या है बीमा का लाभ

इसके तहत दुर्घटना या अन्य अप्रिय स्थिति में नियमों के अनुसार बीमा सुरक्षा  जैसे मृत्यु या स्थाई दिव्यांगता पर लगभग 10 लाख रुपये तक का कवर प्रदान की जाती है।

कितना मिलेगा बीमा कवर?

1. ट्रेन में यात्रा करते समय यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को इस बीमा के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का कवर मिलता है।

2. अगर ट्रेन यात्रा के दौरान पूर्ण रुप से विकलांग जैसे दोनों आंखों या दोनों हाथपैर खो जाते है, तो उसे भी 10 लाख रुपये का कवर मिलेगा।

3. अगर कोई आंशिक रुप से विकलांग होता है, तो उसे 7.5 लाख रुपये तक का कवर मिलेगा।  

4. अगर किसी को यात्रा के दौरान मामूली चोट आती है, लेकिन उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है तो उसे क्लेम करने पर 2 लाख रुपये तत मिलेगा। 
 

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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