Divyang Pension Yojana 2026: सरकार आज के समय में महिलाओं, लड़कियों, किसानों सभी कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ खास योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे वो किसी दूसरे व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर न रहना पड़े और उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। इसी तरह दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग पेंशन योजना चलाई गई थी, जिसमें हाल हि में कुछ बदलाव किए गए हैं। आइए उसके बारें में जानें..

क्या हुआ बदलाव?
दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए यह जानकारी बेहद खास हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों को भी पात्रता मिल सकती है और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए न्यूनतम उम्र की शर्त पूरी तरह हटा दी है और अब जन्म से ही पेंशन का लाभ मिल सकेगा।
1. पहले पेंशन का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब जन्म से ही पात्र दिव्यांगजन इस योजना का फायदा उठा सकेंगे।
2. दिव्यांगता की न्यूनतम निर्धारित सीमा को 80% से घटाकर 40% कर दिया गया है।
3. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत आने वाली इस योजना का नाम अब बदलकर प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना कर दिया गया है।
उम्र के आधार पर मिलेगी आर्थिक सहायता
प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को उनकी उम्र के अनुसार हर महीने आर्थिक सहायता देने का प्रावधान बताया गया है। इसके मुताबिक, 0 से 79 साल तक की उम्र के दिव्यांगजनों को हर महीने मिलने वाली सहायता राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये कर दी गई है। वहीं 80 साल या उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों को प्रतिमाह मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 625 रुपये कर दी गई है।
3.20 करोड़ लाभार्थियों को मिल सकता है फायदा
योजना में किए गए बदलावों से देशभर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
जानकारी के मुताबिक, देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 3.20 करोड़ लाभार्थियों को इसका फायदा मिल सकता है। नए नियमों को लागू करने के लिए तीन महीने के भीतर दिशानिर्देश जारी किए जाने की बात भी कही गई है। इन दिशानिर्देशों में पात्रता, आर्थिक सहायता और लाभार्थियों की संख्या से जुड़ी जानकारी स्पष्ट की जाएगी।