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टैक्सपेयर्स को मिला 3 हफ्ते का अतिरिक्त समय! Income Tax Department ने बढ़ाई टैक्स ऑडिट और रिटर्न की डेडलाइन​

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को कंपनियों के लिए आकलन वर्ष 202627 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख तीन सप्ताह बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी. इसके तहत, कंपनियां अब आकलन वर्ष 202627 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर के बजाय 21 नवंबर तक दाखिल कर सकेंगी. इसी […]

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को कंपनियों के लिए आकलन वर्ष 202627 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख तीन सप्ताह बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी. इसके तहत, कंपनियां अब आकलन वर्ष 202627 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर के बजाय 21 नवंबर तक दाखिल कर सकेंगी. इसी तरह, कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में कहा कि दोनों अनुपालनों की अंतिम तारीखें बढ़ा दी गई हैं.

The Central Board of Direct Taxes has decided to extend the due date of furnishing of Return of Income for Assessment Year 202627 in the case of persons mentioned at S. No. 2 in the Table below Explanation 2 to subsection of section 139 of the Incometax Act, 1961 pic.twitter.com/wyLzVBXSNY

— Income Tax India September 28, 2026

डेडलाइन बढ़ाने की हो रही थी मांग

कर विशेषज्ञ कंपनियों की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे. उनका कहना था कि बिना ऑडिट रिपोर्ट वाले मामलों में आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 अगस्त की समयसीमा के बाद ऑडिट पूरा करने के लिए समय काफी कम रह गया था. नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के वरिष्ठ साझेदार अमित अग्रवाल ने कहा कि समयसीमा बढ़ाना यह बतात है कि सीबीडीटी ने मौजूदा अनुपालन अवधि में करदाताओं और कर पेशेवरों के सामने आ रही वास्तविक दिक्कतों को ध्यान में रखा है.

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई

अग्रवाल ने कहा कि अतिरिक्त 21 दिन कारोबारियों को कर ऑडिट पूरा करने, जरूरी मिलान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय देंगे कि आयकर रिटर्न में दी गई जानकारी सही हो और दस्तावेज के रूप में उसके उचित प्रमाण उपलब्ध हों. सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. वहीं, कारोबार या पेशे से आय वाले ऐसे करदाताओं के लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त है, जिनके खातों का लेखापरीक्षण कराना जरूरी नहीं है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इससे पहले कहा था कि आकलन वर्ष 202627 के लिए 31 अगस्त तक रिकॉर्ड 7.8 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे.

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संपादकीय टीम

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