यूपी पुलिस ने मिर्जापुर के पांच जिमों से संचालित धर्मांतरण रैकेट में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम लगाया है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है।

कोतवाली देहात के थाना अधिकारी अमित कुमार मिश्रा ने बताया, “इस मामले में यह पाया गया कि गिरोह के सरगना इमरान खान और अन्य सदस्य इस अपराध में शामिल थे। चूंकि, कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं इसलिए सभी 10 आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।”
जिम में चलता था धर्म परिवर्तन का गिरोह
सभी 10 आरोपी फिलहाल जेल में हैं और संबंधित जिम बंद कर दिए गए हैं। मामला मिर्जापुर के कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। यह मामला जनवरी 2026 में तब सामने आया था जब एक जब एक महिला ने उत्तर प्रदेश पुलिस महिला हेल्पलाइन के माध्यम से एक जिम मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान उन्हें एक ऐसे गैंग का पता चला जो कथित तौर पर जिम में आने वाली महिलाओं को परेशान करने, ब्लैकमेल करने और उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने में शामिल था।
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आरोपी जिम के मालिक और ट्रेनी हैं, उन पर जानबूझकर अपमान करने, जबरन वसूली, धमकी, हमला या बल का प्रयोग करने और गैरकानूनी रूप से धर्म परिवर्तन कराने सहित कई आरोप लगाए गए हैं। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
आरोपियों ने हिंदू महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए
पुलिस ने बताया कि जांच में यह भी पता चला है कि आरोपियों ने कथित तौर पर हिंदू महिलाओं को जिम में ट्रेनिंग देने के बहाने बुलाया, आरोपियों ने महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए। इन तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल महिलाओं को ब्लैकमेल करने, पैसे वसूलने और उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के लिए किया।
इस मामले में नामजद आरोपियों में फैजल खान भी शामिल हैं जिसने साल 2019 में ‘मिस्टर मिर्जापुर’ और 2022 में ‘मिस्टर पूर्वांचल’ का खिताब जीता था। अन्य आरोपियों में 39 वर्षीय मौलवी खलीलुर रहमान, केजीएन जिम का मालिक और मुख्य आरोपी इमरान खान (35), उसका भाई जहीर (32), शादाब (36), फरीद अहमद (28), मोहम्मद शेख अली आलम (31) और एक कांस्टेबल, इरशाद खान (40) शामिल हैं।
आरजी कर रेप केस: कलकत्ता हाईकोर्ट ने SIT गठित करने का दिया आदेश
पश्चिम बंगाल के आरजी कर रेप और मर्डर केस की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई के संयुक्त निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपों को दबाने की जांच रिपोर्ट 25 जून तक दाखिल की जाए। पूरी खबर पढ़ने के लिए





