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Crime

भंडारा: फिर्यादी से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने पर मामला दर्ज, ACB के जाल में करडी थाने का हवलदार​

Bhandara ACB Trap Police Havaldar Case: भंडारा जिले के करड़ी पुलिस थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले की गंभीरता को कम करने और जांच में मदद करने के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत स्वीकार करने की सहमति दर्शाने वाले पुलिस हवलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग ने मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई […]

भंडारा: फिर्यादी से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने पर मामला दर्ज, ACB के जाल में करडी थाने का हवलदार​

Bhandara ACB Trap Police Havaldar Case: भंडारा जिले के करड़ी पुलिस थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले की गंभीरता को कम करने और जांच में मदद करने के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत स्वीकार करने की सहमति दर्शाने वाले पुलिस हवलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग ने मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आरोपी रिश्वतखोर पुलिस हवलदार का नाम प्रफुल्ल चोखोबा वालदे है।

भंडारा: फिर्यादी से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने पर मामला दर्ज, ACB के जाल में करडी थाने का हवलदार​
भंडारा: फिर्यादी से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने पर मामला दर्ज, ACB के जाल में करडी थाने का हवलदार​

10 हजार रुपये की रीश्वत का मामला

करड़ी पुलिस के सूत्रों के अनुसार, शिकायतकर्ता और उनके बड़े भाई के खिलाफ करड़ी पुलिस थाने में एक मामला दर्ज था, जिसकी जांच पुलिस हवलदार प्रफुल्ल वालदे कर रहे थे। जांच के दौरान वालदे ने मामले का स्वरूप हल्का करने और जांच में मदद करने के नाम पर शिकायतकर्ता से शुरुआत में 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।

चूंकि शिकायतकर्ता रिश्वत देने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस बात की शिकायत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग भंडारा से कर दी। ACB की टीम ने 29 जून को मामले का सत्यापन किया। जांच में पाया गया कि हवलदार वालदे ने शिकायतकर्ता से 15 हजार रुपये की मांग की थी, जो बाद में आपसी समझौते के बाद 10 हजार रुपये तय हुई।

संदेह होने पर नहीं स्वीकारी राशि

हालांकि, इसके बाद आयोजित की गई ट्रैप कार्रवाई के दौरान शिकायतकर्ता पर कुछ संदेह होने के कारण चालाक हवलदार ने रिश्वत की रकम स्वीकार नहीं की। लेकिन तकनीकी जांच में रिश्वत मांगने की बात पूरी तरह सिद्ध होने के चलते आरोपी हवलदार के खिलाफ थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया।

यह पूरी कार्रवाई नागपुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. दिगंबर प्रधान, अपर पुलिस अधीक्षक माधुरी बावीस्कर, विजय माहुलकर व भंडारा के पुलिस उपाधीक्षक प्रवीणकुमार पाटील के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक नितेश देशमुख, मिथुन चांदेवार, अतुल मेश्राम, प्रतीक उके, मयूर सिंगनजुडे और पंकज सरोते ने सफलतापूर्वक की है।

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संपादकीय टीम

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