: अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर संसद भवन परिसर में की गई नाटकीय प्रस्तुति के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी , सांसद पप्पू यादव और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अदालत ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दाखिल अर्जी को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में परिवादी का बयान दर्ज करने के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की गई है।

यह आदेश अपर सिविल जज स्वर्णमाला सिंह की अदालत ने दिया है। अब अगली सुनवाई पर परिवादी का बयान दर्ज किया जाएगा। इसके बाद अदालत मामले में आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी।
क्या है पूरा मामला?
बताया गया है कि 31 जुलाई 2026 को संसद भवन परिसर में राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर एक नाटकीय प्रस्तुति की गई थी। आरोप है कि इस प्रस्तुति से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इसी मामले को लेकर अधिवक्ता मनीष पांडे ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी।
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अदालत ने क्या आदेश दिया?
अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही, परिवादी का बयान दर्ज करने के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की है। अब अगली सुनवाई में परिवादी का बयान दर्ज होगा। इसके बाद मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया बढ़ेगी। फिलहाल, अदालत के आदेश का मतलब यह है कि शिकायत पर आगे सुनवाई होगी। इसे तीनों नेताओं के खिलाफ आरोप साबित होना या दोषी ठहराया जाना नहीं माना जा सकता।
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