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दिल्ली में लगेगी स्पेशल लोक अदालत, जुलाई में इस तारीख को होगा चालान का निपटारा​

नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी की देखरेख में DSLSA की ओर से दिल्ली वालों के लिए जुलाई में एक स्पेशल लोक अदालत लगने वाली है. बड़ी संख्या में पेडिंग पड़े Traffic Challan मामलों को देखत हुए इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया है. अगर आपका भी कोई पुराना पेडिंग ट्रैफिक चालान है जिसे आप […]

नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी की देखरेख में DSLSA की ओर से दिल्ली वालों के लिए जुलाई में एक स्पेशल लोक अदालत लगने वाली है. बड़ी संख्या में पेडिंग पड़े Traffic Challan मामलों को देखत हुए इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया है. अगर आपका भी कोई पुराना पेडिंग ट्रैफिक चालान है जिसे आप निपटाना चाहते हैं तो आपके पास 12 जुलाई 2026 को चालान का निपटारा करवाने का एक बड़ा मौका है.

इन 7 Court में लगेगी लोक अदालत

12 जुलाई को पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू, इन सात कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. आपके घर के पास इनमें से जो भी कोर्ट है आप वहां के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट/टोकन ले सकते हैं.

6 जुलाई से मिलेगी अप्वाइंटमेंट

अप्वाइंटमेंट कह लीजिए या फिर टोकन, आज यानी 6 जुलाई सुबह 10 बजे से आप लोक अदालत जाने के लिए अप्वाइंटमेंट ले पाएंगे. दरअसल, नोटिस डाउनलोड करते वक्त ही ये ऑप्शन मिलता है जिसमें पूछा जाता है कि आप किस कोर्ट में जाना चाहते हैं, किस वक्त जाना चाहते हैं. इन सवालों का जवाब देकर आप टोकन ले सकते हैं.

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यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि एक दिन में केवल 50,000 /नोटिस ही डाउनलोड हो पाएंगे, यानी एक दिन में 50 हजार लोग ही टोकन ले पाएंगे. ओवरऑल 2,00,000 चालान/नोटिस की लिमिट है. लिमिट पूरी होने के बाद टोकन नहीं मिलेगा और हाथ से मौका भी छूट जाएगा. नोटिस/टोकन लेने के लिए आपको https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाना होगा.

कौन सा मामले निपटेंगे?

31 मार्च 2026 तक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और वर्चुअल कोर्ट में फॉरवर्ड हुए चालान ही 12 जुलाई को आयोजित लोक अदालत में लिए जाएंगे. लोक अदालत में कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान ट्रैफिक का निपटारा होगा जैसे कि तेज रफ़्तार में गाड़ी चालाने, गलत जगह पर गाड़ी पार्क करने, रेड लाइट जंप करने, हेलमेट या सीटबेल्ट न लगाना, इनमें से कोई भी चालान आपका कटा हुआ है तो आप अदालत जाकर चालान का निपटारा करवा सकते हैं.

ध्यान दें: नोटिस/चालान का प्रिंट आउट लेकर ही कोर्ट पहुंचे क्योंकि कोर्ट परिसर में आपको प्रिंट आउट की सुविधा नहीं मिलेगी.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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