Bank Account After Death: अगर परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसके बैंक खाते से पैसे निकालना है तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि खाते में नॉमिनी दर्ज है या नहीं। अगर उस बैंक खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज है, तो कुछ जरुरी डॉक्यूमेंट जमा करके नॉमिनी बैंक से पैसे निकालने के लिए क्लेम कर सकता है।

वहीं अगर खाते में नॉमिनी नहीं हो तो बैंक की प्रक्रिया के अनुसार कानूनी वारिसों से कुछ जरुरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। आइए विस्तार से जाने कि मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे कैसे निकाले जा सकते हैं?
नॉमिनी दर्ज तो पैंसे निकालने की प्रोसेस
किसी की मृत्यु हो जाने पर अगर उसके बैंक खाते में कोई नॉमिनी मौजूद है, तो बैंक से पैसे निकालने की प्रक्रिया आसान होती है। आइए जानें..
1. सबसे पहले नगर निगम, पंचायत या रजिस्ट्रार कार्यालय से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
2. फिर नॉमिनी को बैंक जाकर डेथ क्लेम फॉर्म भरना होगा।
3. आवश्यक दस्तावेज मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी का पहचान पत्र , मृतक की बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज जमा करने पड़ते है।
4. बैंक दस्तावेजों की जांच करने के बाद राशि नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर कर देता है।
नॉमिनी न होने पर पैसे निकालने की प्रक्रिया
यदि खाते में नॉमिनी का नाम नहीं है, तो प्रक्रिया थोड़ी लंबी और कानूनी होती है, आइए जानें…
1. मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से बनवाना होगा।
2. तहसील, एसडीएम कार्यालय या सिविल कोर्ट से कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र या सक्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा।
3. ग्राम पंचायत सचिव या नगर निकाय से परिवार रजिस्टर की नकल या परिवार सदस्यता प्रमाण पत्र बनवाना होता है।
4. बैंक के नियमों के अनुसार वारिसों से एक शपथ पत्र या नोऑब्जेक्शन लेटर और इंडिमिनिटी बॉड लिया जाता है।
5. यदि राशि बहुत अधिक है, तो कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेट दिखाना जरूरी होता है।