IAS Durga Shakti Nagpal: उत्तर प्रदेश के 30 साल पुराने भूमि विवाद में IAS दुर्गा शक्ति नागपाल को एक सिविल जज को फोन करना महंगा पड़ गया। इस मामले इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने इस कृत्य को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला मानते हुए आपराधिक अवमानना पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है। आपको बता दें IAS दुर्गा देवीपाटन मंडल की कमिश्नर हैं।

क्या है पूरा मामला
दरअसल पूरा मामला देवीपाटन के कोंठागांव में एक स्कूल और नगर पालिका के बीच चल रहे 30 साल पुराने केस का है, जिसे लेकर कमिश्नर ने जज को कॉल किया था। मामला गोंडा जिले का है। जहां उत्तर प्रदेश में कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल और जज शबीना खान में फोन पर भिड़ंत हो गई। जज शबीना ने अपने जिला जज को लेटर लिखकर पूरी दास्तां बताई है।
जिसमें उन्होंने बताया कि “कमिश्नर ने अपने प्रभाव का दुरूपयोग करके डराया। हाईकोर्ट में शिकायत करने की धमकी दी। अनुचित दबाव बनाने का प्रयास किया। मेरे संस्कारों पर प्रश्न उठाया।”