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रक्षाबंधन से पहले India Post ने जारी किए नियम, Speed Post के रेट्स में किया बदलाव​

त्योहारी सीजन खासकर रक्षाबंधन आने से पहले भारतीय डाक विभाग ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए स्पीड पोस्ट सेवाओं से जुड़े नियमों और दरों में बड़ा बदलाव किया है. विभाग ने अब स्पष्ट कर दिया है कि किस सामान को ‘दस्तावेज’ माना जाएगा और किसे ‘पार्सल’ की कैटेगिरी में रखा जाएगा. इसके साथ ही स्पीड […]

त्योहारी सीजन खासकर रक्षाबंधन आने से पहले भारतीय डाक विभाग ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए स्पीड पोस्ट सेवाओं से जुड़े नियमों और दरों में बड़ा बदलाव किया है. विभाग ने अब स्पष्ट कर दिया है कि किस सामान को ‘दस्तावेज’ माना जाएगा और किसे ‘पार्सल’ की कैटेगिरी में रखा जाएगा. इसके साथ ही स्पीड पोस्ट सेवाओं के लिए नई रेट लिस्ट भी नोटिफाई कर दी गई है. यदि आप अक्सर डाक से पत्र, सरकारी कागजात या सामान भेजते हैं, तो बुकिंग कराने से पहले इन नए नियमों को समझना बेहद जरूरी है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इंडिया पोस्ट की ओर से किस तरह की जानकारी दी गई है.

इंडिया पोस्ट ने कैटेगिरी की नो​टिफाई

डाक विभाग ने पहली बार दस्तावेज की परिभाषा अधिसूचित की है जिसमें पत्र, मुद्रित सामग्री और ऐसी पूरक वस्तुएं शामिल होंगी जिनका कोई Resale वैल्यू नहीं है. ऐसी सामग्रियों पर कम डाक शुल्क लगेगा, जबकि अन्य सभी वस्तुएं पार्सल कैटेगिरी में आएंगी. इसके साथ विभाग ने खुदरा और थोक ग्राहकों के लिए 24 स्पीड पोस्ट और 48 स्पीड पोस्ट सेवाओं की दरें भी अधिसूचित की हैं. ये सेवाएं क्रमश: 24 घंटे और 48 घंटे में सामान पहुंचाने का वादा करती हैं.

अधिसूचना के मुताबिक, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा क्षेत्र से जुड़े उत्पाद वेलकम किट, पत्र, पासबुक, चेक बुक, बैंक विवरण, प्लास्टिक कार्ड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड को डॉक्युमेंट कैटेगिरी में रखा जाएगा. इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी दस्तावेज भी इसी कैटेगिरी में शामिल होंगे. राखी के लिफाफे या पैकेट और ग्रीटिंग कार्ड जैसे 500 ग्राम तक के गैरव्यावसायिक पैकेट भी दस्तावेज माने जाएंगे. अधिसूचना के मुताबिक, नोट1 में बताए गए सामान को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं को पार्सल श्रेणी के तहत भेजा जाएगा.

शुल्क में किया बदलाव

  1. खुदरा ग्राहकों के लिए मौजूदा दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन दस्तावेज श्रेणी में थोक बुकिंग के लिए नई दरें अधिसूचित की गई हैं.
  2. एक अगस्त से 24 स्पीड पोस्ट के तहत खुदरा ग्राहकों के लिए शुल्क वजन और दूरी के आधार पर 38 रुपये से 186 रुपये प्रति पैकेट होगा.
  3. वहीं, 50 ग्राम से कम वजन वाले पैकेट के लिए स्थानीय डाक शुल्क 38 रुपये और देशभर में 94 रुपये होगा.
  4. अधिसूचना के मुताबिक, 51250 ग्राम के लिए डाक शुल्क 118154 रुपये और 251500 ग्राम के लिए 140186 रुपये प्रति पैकेट तय किया गया है.
  5. वहीं, थोक ग्राहकों के लिए 24 घंटे वाली स्पीड पोस्ट सेवा का शुल्क 38 से 100 रुपये और 48 घंटे वाली सेवा का शुल्क 48 से 72 रुपये के बीच रहेगा.
  6. डाक विभाग ने कहा कि 48 स्पीड पोस्ट सेवा के तहत खुदरा ग्राहकों को वजन और गंतव्य के आधार पर 61 से 121 रुपये प्रति पैकेट देना होगा.
  7. फिलहाल 24 स्पीड पोस्ट और 48 स्पीड पोस्ट सेवाएं देश के केवल छह शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में ही उपलब्ध हैं.

इंडिया पोस्ट का मकसद

डाक विभाग की यह पहल स्पीड पोस्ट सेवा को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए ली गई है. अब जब भी आप स्पीड पोस्ट से कोई डाक भेजें, तो यह ध्यान रखें कि यदि लिफाफे में कागज के अलावा कोई अन्य वस्तु है, तो उसकी बुकिंग पार्सल के रूप में ही होगी. सही जानकारी और श्रेणी के साथ बुकिंग कराने से आपका डाक बिना किसी रुकावट के समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचेगा.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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