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ITR Filling: 15, 20, या 25 लाख है सैलरी तो कितना देना होगा टैक्स, ये है कैलकुलेशन​

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय चल रहा है. ऐसे में नौकरीपेशा लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुराना टैक्स सिस्टम चुनें या नया टैक्स सिस्टम . नया टैक्स सिस्टम अब डिफॉल्ट विकल्प है और इसमें टैक्स स्लैब कम हैं, जबकि पुराने सिस्टम में कई तरह की टैक्स छूट और डिडक्शन […]

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय चल रहा है. ऐसे में नौकरीपेशा लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुराना टैक्स सिस्टम चुनें या नया टैक्स सिस्टम . नया टैक्स सिस्टम अब डिफॉल्ट विकल्प है और इसमें टैक्स स्लैब कम हैं, जबकि पुराने सिस्टम में कई तरह की टैक्स छूट और डिडक्शन का लाभ मिलता है. ऐसे में सही विकल्प चुनना आपकी टैक्स बचत पर बड़ा असर डाल सकता है. अगर आपकी सालाना सैलरी ₹15 लाख, ₹20 लाख या ₹25 लाख है, तो दोनों टैक्स सिस्टम में कितना टैक्स देना होगा और किसमें ज्यादा बचत होगी? आइए समझते हैं.

इन डिडक्शन के आधार पर की गई तुलना

ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर अखिल चंदना के अनुसार, पुराने टैक्स सिस्टम की गणना में कुछ सामान्य डिडक्शन और छूट को शामिल किया गया है. इसमें ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, धारा 80C के तहत ₹1.50 लाख का निवेश, NPS में अतिरिक्त ₹50,000 ), हेल्थ इंश्योरेंस पर ₹25,000 और ₹2 लाख का HRA शामिल है. यानी कुल ₹4.75 लाख की टैक्स छूट मानी गई है. वहीं, नए टैक्स सिस्टम में केवल ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल किया गया है. इसमें 80C, 80D, HRA और 80CCD जैसी अधिकांश छूट उपलब्ध नहीं होती.

₹15 लाख, ₹20 लाख और ₹25 लाख सैलरी पर कितना टैक्स?

अगर किसी कर्मचारी की सालाना सैलरी ₹15 लाख है, तो पुराने टैक्स सिस्टम में उसे करीब ₹1,24,800 टैक्स देना होगा. वहीं, नए टैक्स सिस्टम में टैक्स घटकर ₹97,500 रह जाएगा. यानी करीब ₹27,300 की बचत होगी. अगर सालाना सैलरी ₹20 लाख है, तो पुराने सिस्टम में टैक्स ₹2,80,800 जबकि नए सिस्टम में ₹1,92,400 होगा. इससे करीब ₹88,400 की बचत होगी. इसी तरह ₹25 लाख सालाना कमाने वाले कर्मचारी को पुराने सिस्टम में ₹4,36,800 टैक्स देना पड़ेगा, जबकि नए सिस्टम में यह घटकर ₹3,19,800 रह जाएगा. यानी ₹1.17 लाख तक की टैक्स बचत हो सकती है.

क्या हर किसी के लिए नया टैक्स सिस्टम बेहतर है?

इन आंकड़ों के आधार पर नया टैक्स सिस्टम तीनों आय वर्ग में कम टैक्स वाला दिखाई देता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति के लिए यही सबसे अच्छा विकल्प होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि आपका वास्तविक टैक्स आपकी सैलरी की संरचना, HRA, होम लोन, NPS, 80C निवेश, हेल्थ इंश्योरेंस और कंपनी से मिलने वाले अन्य टैक्स बेनिफिट्स पर निर्भर करेगा. इसलिए केवल टैक्स स्लैब देखकर फैसला नहीं करना चाहिए.

किन लोगों के लिए पुराना टैक्स सिस्टम रहेगा फायदेमंद?

अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और अच्छाखासा HRA क्लेम करते हैं, 80C के तहत ₹1.50 लाख का निवेश करते हैं, NPS में अतिरिक्त ₹50,000 जमा करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं और होम लोन के ब्याज पर ₹2 लाख तक की छूट लेते हैं, तो पुराना टैक्स सिस्टम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

नांगिया एंड कंपनी LLP के सीनियर पार्टनर नीरज अग्रवाल के मुताबिक, ₹15 लाख की सालाना आय वाले व्यक्ति के लिए पुराना टैक्स सिस्टम तभी नए सिस्टम से बेहतर होगा, जब वह करीब ₹5.5 लाख या उससे अधिक की कुल टैक्स छूट और डिडक्शन का दावा कर सके. जैसेजैसे आय बढ़ती है, पुराने टैक्स सिस्टम को फायदेमंद बनाने के लिए और ज्यादा डिडक्शन की जरूरत पड़ती है.

ITR भरने से पहले जरूर करें यह काम

विशेषज्ञों की सलाह है कि ITR दाखिल करने से पहले दोनों टैक्स सिस्टम में अपना टैक्स अलगअलग निकालें. अगर आपके पास टैक्स बचाने के लिए ज्यादा डिडक्शन और छूट नहीं हैं, तो नया टैक्स सिस्टम बेहतर विकल्प हो सकता है. वहीं, जिन लोगों के पास HRA, होम लोन, NPS और अन्य टैक्स सेविंग निवेश का फायदा है, उन्हें पुराना टैक्स सिस्टम चुनने से अधिक बचत हो सकती है. सही तुलना करने के बाद ही टैक्स सिस्टम का चुनाव करना सबसे समझदारी भरा फैसला होगा.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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