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PUC Expire होने के बाद भी चला सकते हैं गाड़ी? जानिए क्या कहता है कानून​

अगर आपके पास कार या बाइक है, तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है. यह दस्तावेज बताता है कि आपका वाहन तय मानकों के अनुसार प्रदूषण फैला रहा है या नहीं. बिना वैध PUC के सड़क पर वाहन चलाना आपको भारी पड़ सकता है. ऐसे में यह जानना जरूरी […]

अगर आपके पास कार या बाइक है, तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है. यह दस्तावेज बताता है कि आपका वाहन तय मानकों के अनुसार प्रदूषण फैला रहा है या नहीं. बिना वैध PUC के सड़क पर वाहन चलाना आपको भारी पड़ सकता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि PUC खत्म होने के बाद क्या नियम लागू होते हैं और भविष्य में सरकार किन बदलावों पर विचार कर रही है.

PUC एक्सपायर होने के बाद क्या वाहन चला सकते हैं?

मोटर वाहन नियमों के अनुसार, PUC सर्टिफिकेट की अवधि खत्म होने के बाद कोई अतिरिक्त ग्रेस पीरियड नहीं मिलता. यानी जैसे ही इसकी वैधता समाप्त होती है, वाहन को बिना नया PUC बनवाए सड़क पर चलाना नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है. इसलिए वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि PUC की अंतिम तारीख से पहले ही इसे रिन्यू करा लें, ताकि किसी तरह की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े.

कितना लग सकता है जुर्माना?

अगर कोई व्यक्ति बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर कोई बारबार इस नियम का उल्लंघन करता है, तो अतिरिक्त जुर्माना भी देना पड़ सकता है. कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने तक निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.

सरकार ला सकती है नए नियम

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार नाम की नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है. इसका उद्देश्य आधुनिक और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को राहत देना, जबकि ज्यादा प्रदूषण करने वाले पुराने वाहनों की जांच को और सख्त बनाना है.

BSVI वाहनों को मिल सकती है राहत

अगर नया प्रस्ताव लागू होता है, तो 1 अप्रैल 2020 के बाद खरीदे गए BSVI निजी वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ाई जा सकती है. इससे नए वाहन मालिकों को बारबार बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें कुछ राहत मिल सकती है.

पुराने वाहनों के लिए बढ़ सकती है सख्ती

सरकार पुराने वाहनों के लिए नियम कड़े करने पर भी विचार कर रही है. प्रस्ताव के मुताबिक, मार्च 2020 से पहले बने BSIV वाहनों का PUC हर 6 महीने में कराना पड़ सकता है. वहीं BSI, BSII और BSIII वाहनों के लिए जांच की अवधि घटाकर हर 3 महीने की जा सकती है, ताकि प्रदूषण पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके.

कमर्शियल वाहनों के लिए भी बदल सकते हैं नियम

प्रस्ताव के मुताबिक, 6 साल तक पुराने BSVI कमर्शियल वाहनों के लिए PUC की वैधता 2 साल तक हो सकती है. इसके बाद इन पर भी उम्र के अनुसार नए नियम लागू किए जा सकते हैं.

क्या करें वाहन मालिक?

अगर आपके वाहन का PUC जल्द खत्म होने वाला है, तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें. समय रहते सर्टिफिकेट रिन्यू कराना न सिर्फ आपको जुर्माने से बचाएगा, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी आपकी जिम्मेदार भागीदारी सुनिश्चित करेगा. समय पर PUC बनवाना एक छोटीसी आदत है, जो आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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