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NPS सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर! 1 जुलाई से बदल रहे हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के चार्ज, जेब पर क्या पड़ेगा असर

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें यह साफ किया गया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और उससे जुड़ी योजनाओं के तहत सब्सक्राइबर्स पर चार्ज कैसे लागू होंगे. ये नए स्पष्टीकरण 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगे. रेगुलेटर ने कहा कि इस कदम का मकसद सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRAs) द्वारा चार्ज लगाने के तरीके में ज्यादा स्पष्टता और एकरूपता लाना है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर PFRDA की ओर से सर्कूलर में किस तरह की जानकारी है…

NPS सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर! 1 जुलाई से बदल रहे हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के चार्ज, जेब पर क्या पड़ेगा असर
NPS सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर! 1 जुलाई से बदल रहे हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के चार्ज, जेब पर क्या पड़ेगा असर

Tier I और Tier II के लिए AMC: क्या बदलाव हुए हैं?

मुख्य स्पष्टीकरणों में से एक सालाना मेंटेनेंस चार्ज (AMC) से जुड़ा है. PFRDA ने कहा कि Tier II खातों के लिए AMC अब उसी सेक्टर (सरकारी या निजी) के तहत Tier I खातों के साथ अलाइन किया जाएगा. हालांकि, छोटे निवेशकों के लिए राहत की बात है. कोई AMC नहीं लगाया जाएगा… जहां ऐसे [Tier II] खाते में जमा राशि, किसी तिमाही के अंत में, 1,000 तक हो. इसका मतलब है कि अगर आपका Tier II बैलेंस 1,000 या उससे कम रहता है, तो आप पर कोई AMC नहीं लगाया जाएगा.

एक ही PRAN के तहत हर योजना के लिए अलग AMC

सर्कुलर में यह भी साफ किया गया है कि भले ही आपके पास एक ही PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) हो, फिर भी हर योजना को एक अलग खाते के तौर पर माना जाएगा. एक PRAN के तहत चलाई जा रही हर पेंशन योजना को एक अलग खाते के तौर पर माना जाएगा… और ऐसे हर खाते पर अलग से AMC लगाया जाएगा. इसलिए, अगर आपके पास एक ही PRAN के तहत कई योजनाएं हैं, तो हर योजना पर अलग से चार्ज लग सकते हैं.

निष्क्रिय खातों के लिए बड़ी राहत

निष्क्रिय सब्सक्राइबर्स के लिए एक खास छूट है. अगर आपका खाता निष्क्रिय हो जाता है (लगातार 4 तिमाहियों तक कोई योगदान नहीं होता है), तो आप पर सामान्य AMC का सिर्फ 10 फीसदी चार्ज लगाया जाएगा. सर्कुलर में कहा गया है कि निष्क्रिय खाते के मामले में, लागू AMC का 10% AMC लगाया जाएगा.

निष्क्रिय खाता क्या है?

PFRDA के अनुसार एक ऐसा खाता जिसमें लगातार चार तिमाहियों तक कोई योगदान नहीं मिलता है उसे निष्क्रिय अकाउंट माना जाएगा. ऐसे खातों को अगली तिमाही के पहले हफ़्ते में निष्क्रिय (dormant) के तौर पर चिह्नित किया जाएगा, और कम किए गए चार्ज तब तक लागू रहेंगे जब तक खाता फिर से सक्रिय नहीं हो जाता.

PRAN खोलने के शुल्क: अतिरिक्त खातों के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं

  • PRAN खोलने का शुल्क केवल एक बार लगेगा, वो भी शुरुआती समय में खाता बनाते समय.
  • यदि आप उसी PRAN के तहत अतिरिक्त खाते (Tier I या Tier II) खोलते हैं या उन्हें एक्टिवेट करते हैं, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा.
  • मौजूदा PRAN के तहत हर खाते को एक्टिवेट/खोलने के लिए शुल्क शून्य होगा.

कुछ योजनाओं के लिए शून्य AMC

अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-Lite के तहत शून्य बैलेंस वाले खातों के लिए कोई AMC नहीं लिया जाएगा.

शुल्क कैसे और कब वसूले जाएंगे

सर्कुलर में कहा गया है कि शुल्क हर तिमाही के आखिर में वसूले जाएंगे. या तो एम्प्लॉयर को बिल भेजा जाएगा (यदि वे खर्च उठाते हैं), या सीधे सब्सक्राइबर के खाते से काट लिया जाएगा. PFRDA के सर्कुलर में कहा गया है कि लागू शुल्क हर तिमाही के आखिर में या सब्सक्राइबर के खाते से यूनिट काटकर वसूले जाएंगे.

किसमें नहीं होगा बदलाव?

PFRDA ने स्पष्ट किया कि 15 सितंबर, 2025 के अपने पिछले सर्कुलर के अन्य सभी प्रावधान बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगे.

NPS सब्सक्राइबर्स के लिए यह क्यों मायने रखता है

आसान शब्दों में कहें तो, ये स्पष्टीकरण इस बात में ज़्यादा पारदर्शिता लाते हैं कि शुल्क कैसे लागू होते हैं, छोटे और निष्क्रिय निवेशकों को राहत देते हैं, और एक PRAN के तहत कई खातों पर स्पष्टता प्रदान करते हैं. सब्सक्राइबर्स के लिए, खासकर जिनके पास कई योजनाएं या निष्क्रिय खाते हैं, इससे भ्रम कम हो सकता है और कुछ मामलों में, शुल्क भी कम हो सकते हैं.

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