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आचार संहिता उल्लंघन केस में सपा विधायक रागिनी सोनकर की बढ़ीं मुश्किलें, गैर जमानती वारंट जारी​

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एमपीएमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी की विधायक डॉ. रागिनी सोनकर समेत 3 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट (एनबीडब्ल्यू जारी किया है. कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश के बावजूद गैरहाजिर रहने पर यह कार्रवाई की. कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर […]

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एमपीएमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी की विधायक डॉ. रागिनी सोनकर समेत 3 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट (एनबीडब्ल्यू जारी किया है. कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश के बावजूद गैरहाजिर रहने पर यह कार्रवाई की. कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तारीख तय की,

जानकारी के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मछलीशहर में आचार संहिता और कोविड19 गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय/एमपीएमएलए अनुज कुमार जौहर की कोर्ट ने ये वारंट जारी किया.

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का दिया था आदेश

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सभी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था. शनिवार को दो आरोपी सरवन राईन और मोहम्मद मुश्ताक कोर्ट में उपस्थित हुए, जबकि सपा विधायक रागिनी सोनकर, राजेश यादव और कैलाश सोनकर अनुपस्थित रहे. कोर्ट ने पत्रावली में दर्ज किया कि मामला आरोपी के बयान दर्ज करने के लिए नियत है, लेकिन बारबार आदेश दिए जाने के बावजूद विधायक उपस्थित नहीं हो रही हैं. वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले का त्वरित निस्तारण करने का आदेश दिया है.

आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन

17 फरवरी 2022 को तत्कालीन प्रत्याशी डॉ. रागिनी सोनकर पर करीब 125 समर्थकों के साथ आदर्श आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था. इनमें सरवर राईन, मोहम्मद मुस्ताक, राजेश यादव, कैलाश सोनकर के नाम भी शामिल हैं.

मछलीशहर थाने में इन पांचों समेत करीब 125 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी. आरोप है कि एसआइ सकलदीप सिंह अपनी टीम के साथ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था के लिए मछलीशहर कस्बे में थे. आरोप के मुताबिक शाम करीब 5:55 बजे सपा प्रत्याशी डॉ. रागिनी सोनकर अपने समर्थकों के साथ कई वाहनों से और पैदल चुंगी चौराहे से सब्जी मंडी तिराहे की ओर निकलीं. इस दौरान झंडे और बैनर लहराते हुए आवागमन बाधित किया गया. पुलिस का आरोप था कि जुलूस के रूप में कस्बे से गुजरते समय कोविड19 गाइडलाइंस और आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया. निर्वाचन आयोग के निर्देशों और कोविड नियमों की जानकारी देने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया.

आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. मामले में गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद आरोपियों के बयान के लिए पत्रावली लगी थी. पिछली तारीख पर कोर्ट ने सभी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था. शनिवार को मुस्ताक और सरवर उपस्थित हुए। डॉ. रागिनी सोनकर और कैलाश नाथ की ओर से प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि विधानसभा की बैठक के सिलसिले में लखनऊ जाने के कारण वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सके. उन्होंने सुनवाई स्थगित करने की मांग की. हालांकि कोर्ट ने प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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