: उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग में प्रवर्तन कांस्टेबलों की भर्ती को लेकर पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। अब इस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। इसके साथ ही उन्हें लिखित परीक्षा, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा और अलग से शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षण से भी छूट दी जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रवर्तन कांस्टेबल सेवा नियमावली2022 में संशोधन किया है। संशोधित नियमों की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छूट
नए नियमों के मुताबिक, चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा, अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को आयु की गणना से घटाया जाएगा। यानी भर्ती के लिए उम्र तय करते समय उनकी सैन्य सेवा अवधि का भी ध्यान रखा जाएगा। हालांकि, इस आरक्षण और अन्य छूट का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासी पूर्व अग्निवीरों को ही मिलेगा।
सामान्य अभ्यर्थियों के लिए क्या हैं नियम?
प्रवर्तन कांस्टेबल के पद पर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। इसके अलावा, सेना, नौसेना और वायु सेना में प्राप्त 12वीं के समकक्ष योग्यता को भी मान्यता दी जाएगी।
दौड़ के लिए तय हैं ये मानक
सामान्य भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक मानकों के तहत पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 27 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं, महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की समय सीमा 16 मिनट तय की गई है।
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पात्र पूर्व अग्निवीर नहीं मिले तो क्या होगा?
नियमों के अनुसार, यदि आरक्षित पदों के लिए पात्र पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होते हैं या चयन के दौरान मेडिकल परीक्षण में सफल नहीं हो पाते हैं, तो खाली पदों को सामान्य भर्ती प्रक्रिया के तहत भरा जाएगा। भर्ती वर्ष 202627 के लिए चयन वर्ष की गणना का पहला दिन 1 जुलाई माना जाएगा। इसके बाद के चयन वर्षों में 1 जनवरी को आधार बनाया जाएगा। सरकार के इस फैसले से चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को परिवहन विभाग में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा।
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