मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे और फिल्म अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक देश छोड़ने के लिए कहा गया है। यह कार्रवाई मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल होने के बाद की गई है। इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड भी है।

क्या है पूरा मामला?
10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन में अभिनेता इमरान खान भी शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।
इसके बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने पुलिस से शिकायत कर आरोप लगाया कि अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद इमरान खान ने राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेकर OCI नियमों और वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसी शिकायत के बाद मामले को संबंधित आव्रजन अधिकारियों के पास भेजा गया।
28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश
मुंबई पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है। इस मामले में विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश और उनके प्रवास से जुड़े कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया गया है।
हालांकि, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, नोटिस में कार्रवाई के सटीक आधार को लेकर कुछ कानूनी सवाल अभी स्पष्ट नहीं हैं। भारत छोड़ने का निर्देश और OCI पंजीकरण रद्द करना दो अलगअलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं।
CEC के खिलाफ क्यों हुआ था प्रदर्शन?
प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी। यह विरोध चुनावी मतदाता सूची में संशोधन और कथित अनियमितताओं को लेकर उठे सवालों के बीच हुआ। प्रदर्शन से जुड़े लोगों ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की थी।
हालांकि, मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर लगाए गए आरोपों और चुनाव आयोग के पक्ष को अलगअलग समझना जरूरी है। चुनाव आयोग और भाजपा ने चुनावी अनियमितताओं के आरोपों को खारिज किया है।
क्या OCI कार्डधारक राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं?
OCI कार्डधारक भारतीय नागरिक नहीं होते। उन्हें भारत में प्रवेश और प्रवास सहित कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों को मिलने वाले सभी राजनीतिक अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होते।
इंडियन एक्सप्रेस की कानूनी व्याख्या के मुताबिक, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 29 कुछ परिस्थितियों में विदेशी नागरिकों को भारत से हटाने का प्रावधान करती है। हालांकि, किसी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रावधान का इस्तेमाल संबंधित तथ्यों और लागू नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए।
अब आगे क्या होगा?
इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है। मामले में आव्रजन अधिकारियों की आगे की कार्रवाई और नोटिस को लेकर उपलब्ध कानूनी विकल्प महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल, इस घटनाक्रम ने विदेशी नागरिकों के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने और OCI कार्डधारकों पर लागू नियमों को लेकर बहस छेड़ दी है।