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परिवार में किसी की मृत्यु के बाद आधार का क्या करें? UIDAI पर मौत की रिपोर्ट दर्ज कराने और डीएक्टिवेशन की पूरी प्रक्रिया​

अगर परिवार के किसी मेंबर की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पहचान के गलत इस्तेमाल के जोखिम को कम करने के लिए उनके आधार डिटेल पर ध्यान देना काफी जरूरी है. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑनलाइन सुविधा के तहत परिवार के किसी मेंबर की मृत्यु की सूचना दी जा सकती है और […]

अगर परिवार के किसी मेंबर की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पहचान के गलत इस्तेमाल के जोखिम को कम करने के लिए उनके आधार डिटेल पर ध्यान देना काफी जरूरी है. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑनलाइन सुविधा के तहत परिवार के किसी मेंबर की मृत्यु की सूचना दी जा सकती है और मृतक के आधार नंबर को डीएक्टिवेट करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इसका पूरा प्रोसेस क्या है?

परिवार के मृतक मेंबर की सूचना UIDAI को दें

12 अंकों का आधार नंबर हर व्यक्ति के लिए यूनिक होता है और बैंकिंग सहित कई सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पहचान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. फैमिली में किसी मेंबर की मृत्यु की सूचना देने से उनकी पहचान की डिटेल के अनधिकृत इस्तेमाल के जोखिम को कम करने और फ्रॉड को रोकने में मदद मिल सकती है. यह सुविधा myAadhaar पोर्टल पर उपलब्ध है और इसके लिए सूचना देने वाले परिवार के सदस्य को मृतक की जानकारी सब्मिट करने से पहले अपनी पहचान को ऑथेंटिकेट करना होता है.

किन दस्तावेजों और डिटेल की जरूरत है?

प्रोसेस शुरू करने से पहले, निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी तैयार रखना जरूरी है:

  • डेथ ​सर्टिफिकेट: सब्मिशन और वेरिफिकेशन के लिए इसकी स्कैन की हुई कॉपी की जरूरत होती है.
  • मृतक का आधार नंबर: इससे उस रिकॉर्ड की पहचान करने में मदद मिलती है जिसे डीएक्टिवेट करने का अनुरोध किया जा रहा है.
  • सूचना देने वाले परिवार के मेंबर की आधार डिटेल: ऑनलाइन सेवा का उपयोग करने के लिए इनकी जरूरत होती है.
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर: OTPबेस्ड ऑथराइजेशन पूरा करने के लिए सूचना देने वाले परिवार के मेंबर का मोबाइल नंबर उनके आधार से लिंक होना चाहिए.

मृतक व्यक्ति की डेमोग्राफिक डिटेल: मृतक व्यक्ति के रिकॉर्ड को वेरिफाई करने के लिए इनकी भी जरूरत हो सकती है.

आधार डीएक्टिवेशन की रिक्वेस्ट कैसे करें?

यह प्रोसेस myAadhaar पोर्टल के जरिए ऑनलाइन शुरू की जा सकती है. ये रहा पूरा प्रोसेस:

  • myAadhaar पोर्टल पर लॉग इन करें: अपने आधार नंबर का उपयोग करके आधिकारिक UIDAI myAadhaar पोर्टल पर लॉग इन करें और OTPबेस्ड ऑथराइजेशन पूरा करें.
  • संबंधित सेवा चुनें: “परिवार के मेंबर की मृत्यु की सूचना दें” ऑप्शन चुनें.
  • मृतक व्यक्ति का डिटेल डाले: आधार नंबर और मृत्यु पंजीकरण नंबर दें.
  • डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करें: सर्टिफिकेट की स्कैन की हुई कॉपी को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर जमा करें.
  • रेफरेंस नंबर सेव करें: रिक्वेस्ट जमा होने के बाद, एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होता है. एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करने के लिए इसे भविष्य के इस्तेमाल के लिए संभाल कर रखें.

क्या रिक्वेस्ट जमा करने से आधार तुरंत डीएक्टिवेट हो जाता है?

नहीं. मौत की जानकारी देना इस प्रोसेस का पहला कदम है, न कि इस बात की पुष्टि कि आधार नंबर डीएक्टिवेट हो गया है. UIDAI अगले कदम के बारे में फैसला लेने से पहले सब्मिट की गई जानकारी को वेरिफाई करता है.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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