शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 ब्रेकिंग
बाजार में गिरावट के बीच ग्रोथ फंड बन रहे निवेशकों की पसंद, 1 लाख ऐसे बन गए 4.3 करोड़ रुपए​ | ग्रेटर नोएडा: रात में घर से बुलाकर ले गए दोस्त, सुबह पार्क में लहूलुहान मिला युवक; इलाज के दौरान मौत​ | Pregnancy Test Myths: प्रेगनेंसी टेस्ट में जल्दबाजी पड़ सकती है भारी! जानें टेस्ट कराने का सही वक्त​
दिल्ली 32°C ☀️ |
728 x 90 Advertisement
विज्ञापन
728 x 90 Advertisement
Viral

Delhi Protest SC: दिल्ली में मेट्रो और सड़कों पर पाबंदियों से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- आम लोगों की आवाजाही न रोकें​

Delhi Protest SC: दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले विरोधप्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशनों और सड़कों पर लगाई गई पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि कानूनव्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके लिए आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोकी जा सकती। कोर्ट ने इस स्थिति के लिए […]

Delhi Protest SC: दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले विरोधप्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशनों और सड़कों पर लगाई गई पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि कानूनव्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके लिए आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोकी जा सकती। कोर्ट ने इस स्थिति के लिए ‘मक्खी मारने के लिए हथौड़े’ जैसी सख्त कार्रवाई का इस्तेमाल करने पर सवाल उठाया।

मेट्रो स्टेशनों को बंद करने पर सवाल

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतरमंतर पर विरोधप्रदर्शन प्रस्तावित है। इससे पहले दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर कई पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और सड़कों पर बैरिकेडिंग जैसे कदम उठाए गए हैं। इन पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ आम लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखना जरूरी है।

खबर अपडेट हो रही है…

विज्ञापन
728 x 90 Advertisement
शेयर करें:
Author Bio Pic

संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

🐒 KHABAR MONKEY