गुरुवार, 24 सितंबर 2026 ब्रेकिंग
क्या 6 घंटे की नींद काफी है? उम्र के हिसाब से किसे कितनी देर सोना चाहिए?​ | Team India के Head Coach Gautam Gambhir बोले- कार्यकाल की नाकामी और सफलता दोनों मंजूर​ | Gold-Silver Price: सोने-चांदी पर फिर बढ़ा दबाव! क्या आने वाले दिनों में कीमत में आएगी बड़ी गिरावट​
दिल्ली 32°C ☀️ |
728 x 90 Advertisement
विज्ञापन
728 x 90 Advertisement
Viral

Traffic Challan New Rule : नए चालान सिस्टम पर फिलहाल रोक, कोर्ट जाने से पहले 50% जुर्माना जमा करने का नियम स्थगित​

Traffic Challan New Rule: दिल्ली में नए सिस्टम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वकीलों की आपत्तियों और विरोध के बीच दिल्ली सरकार ने 14 सितंबर 2026 को जारी के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि नए सिस्टम के तहत चालान को चुनौती देने के बाद […]

Traffic Challan New Rule: दिल्ली में नए सिस्टम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वकीलों की आपत्तियों और विरोध के बीच दिल्ली सरकार ने 14 सितंबर 2026 को जारी के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि नए सिस्टम के तहत चालान को चुनौती देने के बाद अदालत जाने से पहले 50 फीसदी जुर्माना जमा करने की अनिवार्यता फिलहाल लागू नहीं होगी.

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि वकीलों की ओर से उठाई गई चिंताओं को सरकार ने गंभीरता से लिया है. इन शिकायतों और सुझावों को के स्तर पर जांचा जाएगा. इसके बाद मामले की जानकारी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को भी दी जाएगी.

क्या था नया चालान सिस्टम?

केंद्रीय मोटर वाहन नियम , 1989 के नियम 167 में बदलाव के बाद चालान के निपटारे के लिए नई व्यवस्था लाई गई थी. इसके तहत चालान मिलने के बाद वाहन मालिक के सामने उसे स्वीकार कर जुर्माना भरने या निर्धारित प्रक्रिया के तहत चालान को चुनौती देने का विकल्प था. अगर कोई व्यक्ति चालान को चुनौती देना चाहता है, तो उसे तय पोर्टल के जरिए जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित अधिकारी के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करनी होती थी. इसके लिए 45 दिनों की समयसीमा तय की गई थी. समयसीमा में चालान को चुनौती नहीं देने पर उसे स्वीकार किया हुआ माना जा सकता था.

50% जुर्माना जमा करने के नियम पर क्यों हुआ विवाद?

नई व्यवस्था का सबसे ज्यादा विरोध उस प्रावधान को लेकर हुआ, जिसमें शुरुआती स्तर पर के खिलाफ दर्ज आपत्ति खारिज होने के बाद अदालत जाने से पहले चालान की 50 फीसदी राशि जमा करने की शर्त रखी गई थी. दिल्ली की जिला अदालतों के बार एसोसिएशनों ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई. वकीलों का कहना था कि चालान विवाद की शुरुआती सुनवाई में कार्यकारी या विभागीय अधिकारियों की भूमिका बढ़ने से न्यायिक प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने 50 फीसदी राशि जमा करने की शर्त पर भी चिंता जताई.

ये भी पढ़ें:

वकीलों ने किया था विरोध

नए नियमों के विरोध में दिल्ली की जिला अदालतों के वकीलों ने 21 सितंबर को न्यायिक कामकाज से दूरी बनाई थी. इसके बाद 24 सितंबर को उपराज्यपाल के आवास तक मार्च की भी घोषणा की गई थी. हालांकि, सरकार की ओर से नोटिफिकेशन के अमल पर रोक लगाए जाने के बाद प्रस्तावित विरोधप्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया.

ये भी पढ़ें:                                            

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल 14 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन के तहत नए चालान सिस्टम को लागू नहीं किया जा रहा है. परिवहन विभाग वकीलों की ओर से उठाई गई आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा करेगा. इसके बाद सरकार आगे की व्यवस्था को लेकर फैसला करेगी. इसलिए वाहन चालकों के लिए फिलहाल अहम बात यह है कि नए नियम के तहत कोर्ट जाने से पहले चालान की 50 फीसदी राशि जमा करने की शर्त पर रोक है. आगे सरकार इस व्यवस्था को किस रूप में लागू करती है या इसमें कोई बदलाव करती है, यह आगामी निर्णय के बाद स्पष्ट होगा. 

ये भी पढ़ें: 

विज्ञापन
728 x 90 Advertisement
शेयर करें:
Author Bio Pic

संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

🐒 KHABAR MONKEY