मंगलवार, 8 सितंबर 2026 ब्रेकिंग
UP Minorities Commission New Chairman: उत्तरप्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने पूर्व मंत्री मोहसिन रजा, 8 सदस्य भी बनाए गए​ | Asia Cup 2026 : ‘पाकिस्तान बिना फाइनल जीते ही लगातार दो ट्रॉफी जीत लेगा’, अजय जडेजा ने मोहसिन नकवी पर कसा तंज​ | AIM Congress 2026: MP में निवेश की संभावनाओं पर जोर, CM मोहन यादव ने Crescent Group CEO से की वन-टू-वन मीटिंग​
दिल्ली 32°C ☀️ |
728 x 90 Advertisement
विज्ञापन
728 x 90 Advertisement
Viral

राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका, PM मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर मानहानि का केस रद्द करने से इनकार​

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है. कोर्ट ने आज मंगलवार को सुनवाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर ‘कमांडरइनथीफ’ और ‘चोरों का सरदार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने […]

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है. कोर्ट ने आज मंगलवार को सुनवाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर ‘कमांडरइनथीफ’ और ‘चोरों का सरदार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.

कांग्रेस नेता की ओर से इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. चुनौती देते हुए राहुल का तर्क था कि यह शिकायत सुनवाई योग्य ही नहीं है, क्योंकि अपने भाषण के दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था. और न ही किसी पहचाने जा सकने वाले या किसी खास वर्ग का नाम नहीं लिया था.

हालांकि हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता की इस दलील को नहीं स्वीकार किया और कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है. राहुल ने 2018 राजस्थान में एक रैली के दौरान पीएम पर निशाना साधते हुए विवादित टिप्पणी की थी.

बीजेपी कार्यकर्ता ने दर्ज कराई थी शिकायत

राहुल गांधी के भाषण के खिलाफ यह शिकायत भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता महेश श्रीश्रिमल की ओर से दर्ज कराई गई थी, जिसमें दावा किया गया कि कांग्रेस नेता के इन बयानों से न केवल प्रधानमंत्री बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं की छवि धूमिल हुई है.

बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राहुल के खिलाफ निचली अदालत में चल रही मानहानि की आपराधिक कार्रवाई जारी रहेगी.

भिवंडी में भी RSS से जुड़ा मानहानि का केस

कांग्रेस नेता के लिए महाराष्ट्र में कानूनी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई. राज्य के ठाणे जिले स्थित भिवंडी कोर्ट में भी उनके खिलाफ एक और आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है. यह केस आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे की ओर से दर्ज कराया था.

इससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ साल 2014 के चुनावी भाषण के दौरान यह आरोप लगाने का दावा है कि “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ था.” शिकायतकर्ता का कहना है कि इस बयान से आरएसएस संगठन की साख को भारी ठेस पहुंची है. इस मामले में भिवंडी की अदालत में सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया लगातार जारी है. बॉम्बे हाई कोर्ट और भिवंडी कोर्ट के इन मामलों ने कांग्रेस नेता की कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों को एक बार फिर बढ़ा दिया है.

विज्ञापन
728 x 90 Advertisement
शेयर करें:
Author Bio Pic

संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

🐒 KHABAR MONKEY