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बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों में मतभेद, अब तीसरे जज करेंगे फैसला​

बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की राय अलगअलग आई है. उसके बाद, मामला तीसरे जज की बेंच को भेजा गया. मतभेद के चलते अब तीसरे न्यायाधीश की बेंच अंतिम सुनवाई और फैसला करेगी. बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट का यह मामला प्रदेशभर के लिए अहम माना जा रहा है. बता दें […]

बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की राय अलगअलग आई है. उसके बाद, मामला तीसरे जज की बेंच को भेजा गया. मतभेद के चलते अब तीसरे न्यायाधीश की बेंच अंतिम सुनवाई और फैसला करेगी. बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट का यह मामला प्रदेशभर के लिए अहम माना जा रहा है. बता दें कि हमीरपुर के मामले में बुलडोजर कार्रवाई की वैधता पर खंडपीठ एकमत नहीं हो सकी.

के न्यायमूर्ति अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने के आधार पर किसी का मकान नहीं गिराया जा सकता. एफआईआर के बाद सामान्य परिस्थितियों में दो वर्ष तक ध्वस्तीकरण न हो, सार्वजनिक भूमि खाली कराना अपवाद है. तीन वर्ष या उससे अधिक पुराने कथित अवैध निर्माणों पर कार्रवाई से पहले एक वर्ष का नोटिस देने की भी राय दी गयी. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने इन सुझावों से असहमति जताई.

बुलडोजर एक्शन पर जजों में मतभेद

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने कहा कि ऐसा निर्देश नहीं दिया जा सकता है. 20 जुलाई को पारित एक अलग फैसले में, न्यायमूर्ति श्रीधरन ने कहा: “नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन करने की आड़ में किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के आवास को ध्वस्त करने की जल्दबाजी अनुचित है, यह कार्यकारी विवेक का प्रतिशोधात्मक प्रयोग है और इसलिए, एफआईआर दर्ज होने की तारीख से दो साल की अवधि तक उसके घर को ध्वस्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है.”

जज ने यह भी कहा कि परेशान व्यक्ति के लिए हाई कोर्ट जाने का रास्ता हमेशा खुला है. जस्टिस नंदन ने कहा, “मेरी राय में कोई तय समय नहीं रखा जा सकता, क्योंकि असल में, इससे उस समय के लिए कानून का काम रुक जाएगा.”

इन मुद्दों पर तीसरे जज से ली जाएगी राय

असहमति को देखते हुए, कोर्ट ने इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया ताकि तीसरे जज इन मुद्दों पर उनकी राय ले सकें.

  • चाहे भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, 2 साल के समय के लिए या इसी तरह का कोई निर्देश जारी किया जाए, जहां राज्य को यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 के तहत कोई भी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है, हालांकि कुछ छूट के साथ; और
  • क्या म्युनिसिपल कानूनों के तहत कोई प्रोसीजर शुरू करने से पहले, अधिकारियों को यह निर्देश दिया जा सकता है कि वे कानूनी नियम के कथित उल्लंघन के लिए, प्रोसीजर शुरू होने से 1 साल पहले नोटिस ऑफ इंटेंट दें?

फरवरी में, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के ऐसे एक्शन न लेने के निर्देशों के बावजूद आरोपी लोगों से जुड़ी प्रॉपर्टीज को सजा के तौर पर गिराने का काम जारी रखने के लिए फटकार लगाई थी. कोर्ट ने तब इस मामले की डिटेल में जांच की थी.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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