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डाबर के कई 100% दावे वाले प्रोडक्ट्स पर FSSAI की कार्रवाई, बिक्री रोकने का निर्देश|​

नई दिल्ली: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डाबर इंडिया के कई खाद्य उत्पादों पर सख्त नियामकीय कार्रवाई करते हुए कंपनी को उन सभी उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया है, जिन पर “100%” से जुड़े दावे किए गए हैं। नियामक ने कंपनी से 15 दिनों के भीतर इस संबंध में […]

नई दिल्ली: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डाबर इंडिया के कई खाद्य उत्पादों पर सख्त नियामकीय कार्रवाई करते हुए कंपनी को उन सभी उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया है, जिन पर “100%” से जुड़े दावे किए गए हैं। नियामक ने कंपनी से 15 दिनों के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।

FSSAI के अनुसार, जिन उत्पादों पर कार्रवाई की गई है उनमें ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर, ऑर्गेनिक शहद, होममेड नारियल का दूध, तिल का तेल और गाय का घी जैसे उत्पाद शामिल हैं। रेगुलेटर का कहना है कि इन उत्पादों पर किए गए “100% Natural”, “100% Pure”, “100% Purity Guaranteed”, “100% Organic” और “100% Tender Coconut Water” जैसे दावे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स Regulations, 2018 के अनुरूप नहीं पाए गए।

FSSAI ने कहा कि इस प्रकार के दावे अस्पष्ट हैं और उनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसे दावों से उपभोक्ताओं के गुमराह होने की संभावना रहती है। नियामक के अनुसार, कंपनी को पहले भी इस तरह के दावों को बंद करने के लिए नोटिस जारी किए जा चुके थे, लेकिन संबंधित उत्पादों पर ऐसे दावे जारी रहे।

फूड रेगुलेटर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जारी अपने आधिकारिक बयान में कहा कि डाबर को सभी संबंधित उत्पादों की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने और 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में कंपनी को यह बताना होगा कि उसने नियामक के निर्देशों के पालन के लिए क्या कदम उठाए हैं।

इसके अलावा, FSSAI ने आरोप लगाया कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक शहद पर “जैविक भारत” लोगो का उपयोग भी संबंधित नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया। नियामक का कहना है कि यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

FSSAI के अनुसार, मामला भ्रामक विज्ञापन दावों और ऑर्गेनिक प्रमाणन से जुड़े नियमों के पालन से संबंधित है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि खाद्य उत्पादों की लेबलिंग और विज्ञापन उपभोक्ताओं को सही और प्रमाणित जानकारी देने के उद्देश्य से किए जाने चाहिए। अब आगे की प्रक्रिया कंपनी की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली एक्शन टेकन रिपोर्ट और नियामकीय समीक्षा के आधार पर तय होगी।

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संपादकीय टीम

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