चाइनीज़ मांझा को लेकर आए दिन कहीं न कहीं घटना होती रहती है. इस मांझे की वजह से गर्दन कटने से अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है. इससे जुड़े मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने चाइनीज़ मांझा की बिक्री, खरीद और इस्तेमाल को लेकर सख्त रुख अपनाया और उत्तर प्रदेश सरकार से यह जानना चाहा कि इसे बाजार में आने से रोकने के लिए उसकी ओर से किस तरह की और क्या ठोस योजना बनाई गई है.

राज्य सरकार ने कल सोमवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया कि वह इस तरह के मांझे पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाने की प्रक्रिया में है और इस उद्देश्य के लिए पहले ही 6 सदस्यों की एक समिति गठित की जा चुकी है.
अगली सुनवाई में सचिव भी आएंः HC
इस बात पर संज्ञान लेते हुए, जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मनजीव शुक्ला की बेंच ने गृह और पर्यावरण विभागों के सचिवों, या सचिव के पद से ऊपर के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई की तारीख (13 जुलाई) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें. कोर्ट ने यह आदेश स्थानीय वकील एम.एल. यादव की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान जारी किया.
सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार के वकील राजकुमार सिंह ने हाई कोर्ट को बताया कि लेड-कोटेड और नायलॉन मांझे के इस्तेमाल पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की ओर से पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है.
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पतंग संघ भी सहयोग करेः हाई कोर्ट
बेंच ने टिप्पणी की कि मांझे को लेकर केवल प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, और कहा कि यह राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह प्रतिबंध का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करे और उन जगहों की जांच करे जहां इस तरह का मांझा बनाया और बेचा जा रहा है.
इस बीच, शहर के पतंग संघ (Kite Association) ने एक हस्तक्षेप याचिका (Intervention Application) दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस और अन्य अधिकारी चाइनीज़ मांझे के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर उसके लोगों को परेशान कर रहे हैं. इस पर, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि एसोसिएशन के सदस्यों को भी प्रतिबंधित पतंग की डोर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोशिशों में सहयोग करना चाहिए, साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए.




