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ऐसे वापस मिल सकता है गलत UPI ID पर भेजा गया पैसा, ये है शिकायत करने का पूरा तरीका​

UPI ने पैसा भेजना आसान बना दिया है, लेकिन गलती से गलत खाते में पैसा चला जाए तो वापस पाना उतना ही मुश्किल हो सकता है. कई बार जल्दबाजी में गलत व्यक्ति को पैसे भेज दिए जाते हैं, तो कभी गलत UPI ID या QR कोड चुनने से ऐसी गलती हो जाती है. ऐसे में […]

UPI ने पैसा भेजना आसान बना दिया है, लेकिन गलती से गलत खाते में पैसा चला जाए तो वापस पाना उतना ही मुश्किल हो सकता है. कई बार जल्दबाजी में गलत व्यक्ति को पैसे भेज दिए जाते हैं, तो कभी गलत UPI ID या QR कोड चुनने से ऐसी गलती हो जाती है. ऐसे में घबराने के बजाय तुरंत शिकायत करना जरूरी है. सबसे पहले अपने UPI ऐप में ट्रांजैक्शन की जानकारी दर्ज करें और बैंक को इसकी सूचना दें. हालांकि, पैसे वापस मिलने की गारंटी नहीं होती, लेकिन सही प्रक्रिया अपनाकर रकम वापस पाने की कोशिश की जा सकती है.

गलत UPI पेमेंट होने पर सबसे पहले क्या करें?

UPI से होने वाले ट्रांजैक्शन आमतौर पर कुछ ही सेकंड में पूरे हो जाते हैं. अगर आपने सफलतापूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे भेज दिए हैं, तो पेमेंट ऐप में उसे सीधे कैंसिल करने का आसान विकल्प नहीं होता. फिर भी आप शिकायत दर्ज कराकर पैसे वापस पाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. इसके लिए ट्रांजैक्शन की तारीख, रकम, रेफरेंस नंबर और जिस व्यक्ति की UPI ID पर पैसे भेजे गए हैं, उसकी जानकारी अपने पास रखें. ये जानकारी शिकायत दर्ज करने और बैंक को ट्रांजैक्शन पहचानने में मदद करेंगे.

UPI ऐप से ऐसे दर्ज करें शिकायत

सबसे पहले उसी UPI ऐप को खोलें, जिससे आपने पैसे भेजे थे. ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर पेमेंट सिलेक्ट करें. यहां शिकायत दर्ज करने या समस्या बताने का विकल्प मिल सकता है. उस पर क्लिक करके गलत पेमेंट की जानकारी दें. इसके बाद अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करें. बैंक को बताएं कि गलती से गलत UPI ID पर पैसे ट्रांसफर हो गए हैं. उनसे शिकायत दर्ज करने और शिकायत का रेफरेंस नंबर देने को कहें. सिर्फ ऐप में शिकायत करने के बजाय बैंक में भी शिकायत दर्ज कराना जरूरी है. इससे आपके पास शिकायत का रिकॉर्ड रहेगा, जिसका इस्तेमाल आगे की कार्रवाई और फॉलोअप के लिए किया जा सकता है.

पैसे वापस मिलने में क्यों लग सकता है समय?

गलत खाते में सफलतापूर्वक भेजे गए पैसे और फेल हुए ट्रांजैक्शन में अंतर होता है. अगर पेमेंट फेल हो गया, लेकिन आपके खाते से रकम कट गई, तो लागू प्रक्रिया के तहत पैसा वापस आ सकता है. लेकिन अगर पैसे किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में सफलतापूर्वक पहुंच गए हैं, तो प्रक्रिया अलग होती है. बैंक आमतौर पर दूसरे ग्राहक के खाते से बिना प्रक्रिया पूरी किए सीधे पैसे नहीं निकाल सकता. ऐसे मामलों में आपका बैंक संबंधित बैंक से संपर्क करके रकम वापस कराने का अनुरोध कर सकता है. जरूरत पड़ने पर पैसे पाने वाले व्यक्ति से भी संपर्क किया जा सकता है. ध्यान रखें कि शिकायत दर्ज करने से रिफंड की गारंटी नहीं मिलती. पैसे वापस मिलने की संभावना मामले की परिस्थितियों और दूसरी तरफ से मिलने वाले सहयोग पर निर्भर करती है.

अगर पैसे पाने वाला व्यक्ति रकम लौटाने से मना कर दे तो?

अगर सामने वाला व्यक्ति पैसे लौटाने के लिए तैयार है, तो बैंकिंग प्रक्रिया के जरिए रकम वापस कराई जा सकती है, लेकिन अगर वह सहयोग नहीं करता, तो अपनी शिकायत का रेफरेंस नंबर और ट्रांजैक्शन से जुड़े सभी रिकॉर्ड संभालकर रखें. बैंक से लगातार संपर्क करते रहें. अगर बैंक की तरफ से शिकायत का समाधान नहीं होता, तो बैंक के शिकायत निवारण विभाग में मामला आगे बढ़ाया जा सकता है. इसके बाद पात्र मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन व्यवस्था के तहत शिकायत की जा सकती है. इसके लिए लागू नियमों और पात्रता की शर्तों को पूरा करना जरूरी है.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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