पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में जल्द ही 3,000 रुपये की पहली किस्त भेजी जाएगी. राज्य सरकार के अनुसार 3 जून से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए राशि जमा होना शुरू होगी. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना और आवेदन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा.

पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अन्नपूर्णा योजना के तहत पहली किस्त का वितरण 3 जून से शुरू किया जाएगा. पात्र महिला लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में 3,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे. सरकार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया DBT सिस्टम के माध्यम से पारदर्शी तरीके से संचालित होगी.
कौन महिलाएं होंगी पात्र?
योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी आयु 25 से 60 वर्ष के बीच है. इसके अलावा वे महिलाएं जो स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, वेतन या पेंशन प्राप्त नहीं करती हैं और आयकर दायरे में नहीं आती हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं.
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आवेदन प्रक्रिया क्या है?
सरकार ने योजना के लिए 12 पेज का आवेदन फॉर्म जारी किया है. आवेदकों को फॉर्म भरकर संबंधित अधिकारियों से उसका सत्यापन कराना होगा. नामांकन प्रक्रिया 1 जून से शुरू होकर 90 दिनों तक चलेगी. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा. यह प्रक्रिया वार्ड और नगरपालिका स्तर पर चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी. सरकार ने कहा है कि जिन महिलाओं को आवेदन फॉर्म भरने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. विभिन्न क्षेत्रों में सहायता शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में मदद दी जाएगी. साथ ही सरकारी अधिकारी भी जरूरतमंद महिलाओं को फॉर्म भरने में सहयोग करेंगे.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
अन्नपूर्णा योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे. इनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी या पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. आवेदन की स्थिति ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जांची जा सकती है. ऑनलाइन स्थिति देखने के लिए योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर Track Application विकल्प में आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी. वहीं ऑफलाइन जानकारी के लिए स्थानीय ब्लॉक या नगरपालिका कार्यालय में रसीद दिखाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
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