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UP OTS Scheme 2026: लखनऊ में गृहकर बकायेदारों को बड़ी राहत, 15 अगस्त से शुरू होगी OTS योजना, घर बैठे मिलेगा ब्याज माफी का लाभ​

UP OTS Scheme 2026: लखनऊ नगर निगम शहर के लाखोंमकान मालिकों को बड़ी राहत देने जा रहा है। 15 अगस्त 2026 से वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू होने जा रही है। जिसके तहत अप्रैल 2026 तक के बकाया गृहकर पर लगने वाले पूरे ब्याज को माफ किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार लोग […]

UP OTS Scheme 2026: लखनऊ नगर निगम शहर के लाखोंमकान मालिकों को बड़ी राहत देने जा रहा है। 15 अगस्त 2026 से वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू होने जा रही है। जिसके तहत अप्रैल 2026 तक के बकाया गृहकर पर लगने वाले पूरे ब्याज को माफ किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार लोग घर बैठे ऑनलाइन भी योजना का लाभ उठा सकेंगे। यह विशेष अभियान 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक चलेगा। योजना का लाभ आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार की संपत्तियों के मालिकों को मिलेगा। नगर निगम का अनुमान है कि इससे करीब 2.5 लाख भवन स्वामियों को फायदा होगा।

घर बैठे ऑनलाइन मिलेगा OTS का लाभ

नगर निगम अपने गृहकर सॉफ्टवेयर में नया मॉड्यूल तैयार कर रहा है, जिससे पात्र भवन स्वामी सीधे ऑनलाइन OTS का लाभ ले सकेंगे। योजना के तहत ब्याज हटाकर संशोधित बिल स्वतः दिखाई देगा, जिसे ऑनलाइन ही जमा किया जा सकेगा। इससे लोगों को नगर निगम के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

ऑफलाइन सुविधा भी रहेगी उपलब्ध

जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, उनके लिए नगर निगम ने सभी आठों जोन कार्यालयों में विशेष काउंटर बनाने की तैयारी की है। यहां भवन स्वामी OTS योजना के तहत आवेदन कर ब्याज माफी के साथ अपना गृहकर जमा कर सकेंगे।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

ऑनलाइन आवेदन के लिए भवन स्वामी को नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर OTS लिंक खोलना होगा। वहां अपनी हाउस आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के बाद संशोधित गृहकर बिल दिखाई देगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। जो लोग पहली बार पोर्टल का उपयोग करेंगे, उन्हें पहले अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद वे OTS सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

हर जोन में बनेगा हेल्पडेस्क

योजना को आसान बनाने के लिए 15 अगस्त से सभी जोन कार्यालयों में विशेष हेल्पडेस्क भी शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा गृहकर बिल से जुड़ी आपत्तियों और शिकायतों का निस्तारण भी ऑनलाइन किया जाएगा।

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नगर निगम का लक्ष्य

फिलहाल बकाया गृहकर पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया जाता है। नगर निगम का उद्देश्य इस विशेष योजना के जरिए अधिक से अधिक बकाया गृहकर की वसूली करना और लोगों को ब्याज के बोझ से राहत देना है। 

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संपादकीय टीम

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