IRCTC Travel Insurance Update: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिवाली के लिए टिकट नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं।

अब तक केवल आईआरसीटीसी से ऑनलाइन टिकट बुक करने पर ही बीमा मिलता था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, 27 अक्टूबर मंगलवार यानी की आज से ऑफलाइन काउंटर टिकट धारकों को भी इसका लाभ मिलेगा। आइए जाने किस किस कंडीशन में मिलेगा कवर ?
नया नियम हुआ लागू
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, 27 अक्टूबर 2026 यानी की आज से भारतीय रेलवे के टिकट नियमों में एक बड़ा बदलाव लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, अब रेलवे स्टेशन के काउंटर से ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी ऑनलाइन टिकट की तरह यात्रा बीमा का लाभ मिलेगा।
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन ने यह आदेश दिया है।
कितने में करवा सकते हैं बीमा?
भारतीय रेलवे के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेन टिकट बुक करते समय केवल 45 पैसे में 10 लाख रुपये तक का यात्रा बीमा मिलेगा। इसको टिकट बुक करते समय चुनना होता है। इस Insurance को लेने पर अलग अलग लोगों को अलग अलग कवर दिया जाता है।
कितना मिलेगा बीमा कवर?
1. ट्रेन में यात्रा करते समय यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को इस बीमा के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का कवर मिलता है।
2. अगर ट्रेन यात्रा के दौरान पूर्ण रुप से विकलांग जैसे दोनों आंखों या दोनों हाथपैर खो जाते है, तो उसे भी 10 लाख रुपये का कवर मिलेगा।
3. अगर कोई आंशिक रुप से विकलांग होता है, तो उसे 7.5 लाख रुपये तक का कवर मिलेगा।
4. अगर किसी को यात्रा के दौरान मामूली चोट आती है, लेकिन उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है तो उसे क्लेम करने पर 2 लाख रुपये तत मिलेगा।
इस बीमा से जुड़ी जरूरी बातें
1. यह एक ऑपशनल सुविधा है। जब आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर टिकट बुक करते हैं, तो ट्रैवल इंश्योरेंस चुनने का विकल्प आता है, जिस पर क्लिक करके ‘yes’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
2. टिकट बुक करते समय ही बीमा के लिए नॉमिनी का विवरण भरना जरूरी होता है। यदि नॉमिनी का नाम नहीं भरा गया है, तो क्लेम के समय कानूनी उत्तराधिकारी को प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।
3. दुर्घटना होने की स्थिति में नॉमिनी या घायल व्यक्ति को 4 महीने के भीतर संबंधित बीमा कंपनी के पास लिखित आवेदन के साथ क्लेम करना होता है।
4. यह सुविधा पैसेंजर और लोकल ट्रेनों को छोड़कर, अन्य सभी आरक्षित श्रेणियों के ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों पर लागू होती है।
5. ट्रेन के बाहर हादसा होने पर कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे।
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