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ED की जांच के बीच Myntra को मिली राहत, RBI ने ऐसे निपटाया मामला

ED की जांच के बीच Myntra को मिली राहत, RBI ने ऐसे निपटाया मामला

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 20 अप्रैल 2026 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) की धारा 15 के तहत Myntra डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एक कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है. इस आदेश के बाद कंपनी के खिलाफ FEMA के कथित उल्लंघनों को लेकर चल रही जांच समाप्त हो गई है. यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से “नो ऑब्जेक्शन” (NOC) मिलने के बाद जारी किया गया.

Khabar Monkey

ED की जांच के बीच Myntra को मिली राहत, RBI ने ऐसे निपटाया मामला
ED की जांच के बीच Myntra को मिली राहत, RBI ने ऐसे निपटाया मामला

इस मामले में विश्वसनीय जानकारी मिलने पर ED ने FEMA, 1999 के संभावित उल्लंघनों की जांच शुरू की थी. जिन मामलों में RBI ने कंपाउंडिंग की है, वे इस प्रकार हैं.

1. वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (APR) जमा करने में देरी

कंपनी पर FEM (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 के नियम 15(iii) के तहत आवश्यक वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (APR) समय पर जमा नहीं करने का आरोप था. यह मामला लगभग 42.85 करोड़ रुपये से संबंधित था.

2. APR जमा किए बिना विदेशी निवेश प्रतिबद्धता

कंपनी ने APR दाखिल किए बिना ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (ODI) के माध्यम से वित्तीय प्रतिबद्धता (Financial Commitment) की थी. यह FEMA 120/RB-2004 के नियम 6(2)(iv) का उल्लंघन माना गया. यह मामला करीब 3.03 करोड़ रुपये से जुड़ा था.

RBI के पास पहुंचा मामला

जांच के दौरान कंपनी ने FEMA की धारा 15 के तहत इन उल्लंघनों के निपटारे (Compounding) के लिए RBI के समक्ष आवेदन किया. RBI ने इस संबंध में ED से राय मांगी, जिस पर ED ने अधिनियम की भावना के अनुरूप कंपाउंडिंग के लिए कोई आपत्ति नहीं जताई.

2.88 लाख रुपये देकर मामला हुआ निपटारा

ED की ओर से मिली मंजूरी के आधार पर RBI ने 20 अप्रैल 2026 के अपने आदेश में इन उल्लंघनों का निपटारा कर दिया. इसके लिए कंपनी को एकमुश्त 2.88 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ा. इस आदेश के साथ ही FEMA उल्लंघन से जुड़े इस मामले में मिंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चल रही जांच समाप्त हो गई है.

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